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एक ही लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र रखना होगा अवैध, 13 दिसंबर के बाद शुरु होगी कार्रवाई
Tue, 08 Dec 2020 01:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Dec 2020 01:53 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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13 दिसंबर के बाद एक ही लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र रखना अवैध होगा। हालांकि, इसके बावजूद लाइसेंस धारक तीसरे हथियार का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रशासन की लगातार चेतावनी के बावजूद 700 से अधिक लोगों ने अभी तक तीसरा लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं कराया है।
केंद्र सरकार से जारी निर्देश के बाद प्रशासन ने दो से अधिक लाइसेंसी शस्त्र को 13 दिसंबर तक निरस्त कर मालखाना या पुलिस थाने अथवा शस्त्र दुकानों पर जमा कराने की मोहलत दी थी। शस्त्र अनुभाग में 1100 में से सिर्फ 250 लोगों ने ही तीसरे शस्त्र का लाइसेंस निरस्त करवाने की प्रक्रिया पूरा कर अतिरिक्त शस्त्र सरेंडर किया है।
प्रभारी शस्त्र अनुभाग व सिटी मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने कहा कि 13 के बाद सिर्फ निशानेबाजी से जुड़े खिलाड़ियों को छोड़कर कोई भी एक लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेगा। तय मियाद में अतिरिक्त हथियार सरेंडर न कराने वालों के तीसरे शस्त्र को अवैध मानते हुए सीधे कार्रवाई शुरू होगी। अवैध हथियार को जब्त कर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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केंद्र सरकार से जारी निर्देश के बाद प्रशासन ने दो से अधिक लाइसेंसी शस्त्र को 13 दिसंबर तक निरस्त कर मालखाना या पुलिस थाने अथवा शस्त्र दुकानों पर जमा कराने की मोहलत दी थी। शस्त्र अनुभाग में 1100 में से सिर्फ 250 लोगों ने ही तीसरे शस्त्र का लाइसेंस निरस्त करवाने की प्रक्रिया पूरा कर अतिरिक्त शस्त्र सरेंडर किया है।
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प्रभारी शस्त्र अनुभाग व सिटी मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने कहा कि 13 के बाद सिर्फ निशानेबाजी से जुड़े खिलाड़ियों को छोड़कर कोई भी एक लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेगा। तय मियाद में अतिरिक्त हथियार सरेंडर न कराने वालों के तीसरे शस्त्र को अवैध मानते हुए सीधे कार्रवाई शुरू होगी। अवैध हथियार को जब्त कर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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