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इंटर में 60 प्रतिशत से कम अंक तो निजी कॉलेजों में नहीं मिलेगा छात्रवृत्ति समेत इस योजना का लाभ
Wed, 12 Feb 2020 01:32 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 12 Feb 2020 01:32 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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निजी शिक्षण संस्थानों में इंटरमीडिएट की परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक कोर्स में दाखिला लेने वालों को तभी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ मिलेगा, जब उन्हें इंटर में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक मिले हों। यह प्रतिबंध उस पूरे कोर्स के दौरान लागू होगा।
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किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में मैनेजमेंट कोटा में दाखिला लेने वाला छात्र उस पूरे कोर्स के लिए मैनेजमेंट कोटा श्रेणी में ही रखा जाएगा। इसी तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक छात्र होने पर ही अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य वर्ग के छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा।
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समाज कल्याण निदेशक बाल कृष्ण त्रिपाठी ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मऊ के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बिना काउंसिलिंग प्रवेश पाने वाले छात्रों का डाटा ब्लॉक करने का अनुरोध निदेशालय से किया है।
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