सड़क चलते कुछ भी फेंकते है तो अब आपको देना होगा जुर्माना
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सड़क-पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने वालों पर अब 500 रुपये जुर्माना लगेगा। खुले में शौच और कूड़ा जलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना पड़ेगा।
जुर्माना लगाने का अधिकार तीनों ही मामलों में सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को दिया गया है। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हर सप्ताह अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव को रिपोर्ट देंगे कि उन्होंने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।
नगर आयुक्त ने गुरुवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। नगर आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि अब जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते, कूड़ा जलाते और खुले में शौच करते मिले उस पर उस जोन के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक जुर्माना ठोकें।
सदन पास कर चुका है आदेश
नगर स्वास्थ्य अधिकारी, पर्यावरण अभियंता आदेश पर अमल कराएं। नगर निगम कार्यकारिणी ने 22 मार्च को इस प्रस्ताव को पास किया था वहीं सदन ने भी 31 मार्च को इस पर मुहर लगा दी थी।
अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव का कहना है सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने, कूड़ा जलाने और खुले में शौच करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी और सदन पास कर चुका है। इस पर अमल के लिए आदेश जारी किया गया है।