फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   4 times house tax is charged for hordings and tower

आपके घर में ये सब चीजें लगी हैं तो देना होगा 4 गुना टैक्स

Fri, 20 Nov 2015 03:27 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2015 03:27 PM IST
विज्ञापन
4 times house tax is charged for hordings and tower

शहर में जिन मकानों पर होर्डिंग या मोबाइल फोन का टॉवर लगा है, अब उन भवन स्वामियों को चार गुना हाउस टैक्स देना होगा। शुरुआती सर्वे में नगर निगम ने शहर में ऐसे 950 भवन चिह्नित किए हैं। छतों पर होर्डिंग वाली सबसे अधिक इमारतें जोन चार यानी इंदिरा नगर, गोमती नगर व महानगर में हैं।

विज्ञापन


नगर निगम प्रशासन जल्द ही इन भवन स्वामियों को होर्डिंग लगाने का टैक्स लगाकर बिल भेजेगा। होर्डिंग वाले भवनों की यह सर्वे रिपोर्ट निगम के प्रचार विभाग ने तैयार की है।
विज्ञापन


यह वे भवन हैं, जिनको विभाग ने छत पर होर्डिंग लगाकर प्रचार करने की अनुमति दी है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर जोनल अधिकारी अपने-अपने जोन में चिह्नित भवनों को होर्डिंग लगाने के बाद हुई गृहकर में बढ़ोतरी का बिल भेजेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


व्यावसायिक गृहकर निर्धारण नियमावली (उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2013  के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। यह नगर निगम में अप्रैल 2014 से प्रभावी है।

ऐसे भवनों पर बढ़ेगा टैक्स

टॉवर, होर्डिंग वाले मकान, टीवी टॉवर, दूरसंचार टॉवर या अन्य टॉवर जो भवन की जमीन, छत या खुले स्थान पर लगाए गए हैं।

अब तक नहीं लगा रहे थे ऐसे टैक्स

4 times house tax is charged for hordings and tower

नगर निगम में नियमावली अप्रैल 2014 से लागू है। पहले कॉमर्शियल टैक्स की गणना की कोई नियमावली नगर निगम में नहीं थी। इसकी आड़ में अब तक होर्डिंग और मोबाइल टॉवर लगाने वाले भवनों पर टैक्स लागू नहीं किया जा रहा था। नियमावली बनने से पहले कई बार यह मामला उठा लेकिन हर बार ठंडे बस्ते में चला गया।

एक होर्डिंग पर हजार रुपये टैक्स
नगर निगम के एक कर निरीक्षक ने बताया कि छत पर एक होर्डिंग करीब 100 वर्ग फिट एरिया घेरती है। ऐसे में इसका वार्षिक किराया 1200 से 1500 रुपये के बीच होगा। इस पर 15 प्रतिशत टैक्स 200 से 400 रुपये सालाना के हिसाब से आएगा। अब व्यावसायिक कर निर्धारण नियमावली के तहत इसे चार गुना कर दिया जाएगा और वही टैक्स होर्डिंग लगाने के एवज में लिया जाएगा।

जिन भवनों पर होर्डिंग या मोबाइल टॉवर लगे हैं। उनसे संपत्ति कर निर्धारण नियमावली 2013 के तहत आवासीय का चार गुना टैक्स लिया जाएगा। चार गुना टैक्स की गणना उतने ही क्षेत्र पर की जाएगी, जितने में होर्डिंग का ढांचा लगा होगा। ऐसे भवनों को बिल भेजने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
- अशोक सिंह, उप नगर आयुक्त

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed