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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पांच साल का कारावास

Thu, 26 Oct 2017 10:47 PM IST
Updated Thu, 26 Oct 2017 10:47 PM IST
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पांच साल का कारावास
बहराइच। रिसिया निवासी एक युवक पर आरोप मढ़कर उसे गांव के कुछ लोगों ने जेल भेजवाने की धमकी दी। इससे डरकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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दीवानी कचेहरी के एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने बताया कि रिसिया थाना अंतर्गत रिसिया निवासी कलीमुल्ला खां के 35 वर्षीय पुत्र गरीबे खां पर 17 जुलाई की रात गांव निवासी अब्दुल वाहिद ने गंभीर आरोप मढ़े। अब्दुल वाहिद ने गांव की एक महिला को चोरी छिपे कुछ सामग्री देने का आरोप लगाते हुए गरीबे को जेल भेजवाने की धमकी दी। वाहिद के साथ मौजूद लोगों ने गरीबे के विरोध करने पर उसे खदेड़कर धमकाया भी। धमकी से डरकर गरीबे ने अपने भुसैले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरे दिन उसका शव मिला, तब घर में कोहराम मचा। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की थी। उसी की सुनवाई गुरुवार को दीवानी कचेहरी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सुरेश चंद्र द्वितीय के न्यायालय पर हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अब्दुल वाहिद को धारा 306 के तहत दोषसिद्ध करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है।
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