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फैजाबाद की बीमा कंपनी को 3.32 लाख भुगतान का आदेश
Updated Sun, 08 Apr 2018 10:32 PM IST
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गोंडा। जिला उपभोक्ता फोरम गोंडा ने एक बीमित ट्रैक्टर चोरी के मामले में फैजाबाद की इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंश कंपनी को 3.32 लाख 500 रुपये वाहन स्वामी को भुगतान करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता फोरम ने नौ प्रतिशत ब्याज के अलावा तीन हजार रुपये वाद व्यय भी देने को कहा है।
ट्रैक्टर स्वामी व परिवादी के अधिवक्ता गौतम प्रसाद पाल ने बताया कि सदर तहसील के ग्राम सेमरा दम्मन निवासी देवी दयाल शर्मा ने फोरम में अपने चोरी हुए ट्रैक्टर की बीमित धनराशि एवं क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का वाद दायर किया था। वाद में कहा था कि उसने महेन्द्रा एजेन्सी से 2007 में ट्रैक्टर खरीदा था। बीमा कम्पनी के अभिकर्ताओं ने ट्रैक्टर का बीमा किया। उसने 46 हजार रुपये बीमा प्रीमियम के रूप में जमा किये। उसका तर्क था कि ट्रैक्टर 17/18 नवम्बर 2007 को चोरी हो गया। उसने मामले की रिपोर्ट नगर कोतवाली में दर्ज कराने के साथ 20 नवम्बर को इसकी सूचना बीमा कंपनी फैजाबाद को दी। वाहन बरामद न होने पर पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर आख्या सीजेएम न्यायालय को भेज दी। वाहन स्वामी ने बीमा कंपनी से जब बीमा की क्षतिपूर्ति की डिमाण्ड की तो कंपनी ने यह कहते हुए क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया कि ट्रैक्टर बीमा ही नहीं कराया गया है। समय से वाहन चोरी की सूचना भी कंपनी को नहीं दी गई। फोरम में दोनों ओर से साक्ष्य दिये गये। वाहन स्वामी ने एफआईआर, बीमा पत्रावली को अलावा कम्पनी की ओर से किये गये पत्राचार के कागजात भी पेश किया। अधिवक्ता गौतम प्रसाद पाल ने सिद्ध किया की कम्पनी की ओर से बीमा किया गया था। परिवादी को क्षतिपूर्ति व मय ब्याज के दिया जाना न्यायहित में हैं। फोरम के अध्यक्ष श्याम लाल की अध्यक्षता वाली मंच ने माना कि ट्रैक्टर विधिवत बीमित था। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी को चोरी गये ट्रैक्टर की धनराशि 3.32 लाख 500 रुपये को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह में अदा करने का आदेश सुनाया। इसके साथ वाहन स्वामी को वाद व्यय का तीन हजार रुपये दिए जाने का आदेश दिया है।
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ट्रैक्टर स्वामी व परिवादी के अधिवक्ता गौतम प्रसाद पाल ने बताया कि सदर तहसील के ग्राम सेमरा दम्मन निवासी देवी दयाल शर्मा ने फोरम में अपने चोरी हुए ट्रैक्टर की बीमित धनराशि एवं क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का वाद दायर किया था। वाद में कहा था कि उसने महेन्द्रा एजेन्सी से 2007 में ट्रैक्टर खरीदा था। बीमा कम्पनी के अभिकर्ताओं ने ट्रैक्टर का बीमा किया। उसने 46 हजार रुपये बीमा प्रीमियम के रूप में जमा किये। उसका तर्क था कि ट्रैक्टर 17/18 नवम्बर 2007 को चोरी हो गया। उसने मामले की रिपोर्ट नगर कोतवाली में दर्ज कराने के साथ 20 नवम्बर को इसकी सूचना बीमा कंपनी फैजाबाद को दी। वाहन बरामद न होने पर पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर आख्या सीजेएम न्यायालय को भेज दी। वाहन स्वामी ने बीमा कंपनी से जब बीमा की क्षतिपूर्ति की डिमाण्ड की तो कंपनी ने यह कहते हुए क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया कि ट्रैक्टर बीमा ही नहीं कराया गया है। समय से वाहन चोरी की सूचना भी कंपनी को नहीं दी गई। फोरम में दोनों ओर से साक्ष्य दिये गये। वाहन स्वामी ने एफआईआर, बीमा पत्रावली को अलावा कम्पनी की ओर से किये गये पत्राचार के कागजात भी पेश किया। अधिवक्ता गौतम प्रसाद पाल ने सिद्ध किया की कम्पनी की ओर से बीमा किया गया था। परिवादी को क्षतिपूर्ति व मय ब्याज के दिया जाना न्यायहित में हैं। फोरम के अध्यक्ष श्याम लाल की अध्यक्षता वाली मंच ने माना कि ट्रैक्टर विधिवत बीमित था। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी को चोरी गये ट्रैक्टर की धनराशि 3.32 लाख 500 रुपये को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह में अदा करने का आदेश सुनाया। इसके साथ वाहन स्वामी को वाद व्यय का तीन हजार रुपये दिए जाने का आदेश दिया है।
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