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बम धमाकों के आरोपी तारिक काशमी पर फैसला सुरक्षित 0
Updated Wed, 06 Sep 2017 01:32 AM IST
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कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में आरोप तय करने को बहस पूरी
फैजाबाद। कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में अभियोजन पक्ष की उस अर्जी पर कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है जिसके माध्यम से आरोपी तारिक काशमी के खिलाफ पूर्व दोषसिद्ध होने का आरोप तय करने की मांग की गई है। इस पर फैसले के लिए कोर्ट ने अगली पेशी 12 सितंबर नियत की है।
आरोपी को बाराबंकी की अदालत से पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अधिवक्ता केके पांडेय ने बताया कि, कचहरी सीरियल ब्लास्ट मामले में मंगलवार को पेशी थी। मामले में चार आरोपी थे, जिसमें एक की मौत हो चुकी है।
मंगलवार को अभियोजन पक्ष से आरोपी तारिक काशमी के खिलाफ पूर्व दोषसिद्ध होने का आरोप तय करने की याचना की गई। इस आरोपी को बाराबंकी की अदालत से पूर्व में ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
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मंडल कारागार में लगी अपर जिला जज प्रथम अमर जीत त्रिपाठी की विशेष अदालत में अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। तीनों आरोपियों सज्जादुर्ररहमान, तारिक काशमी, मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक की हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई।
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फैजाबाद। कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में अभियोजन पक्ष की उस अर्जी पर कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है जिसके माध्यम से आरोपी तारिक काशमी के खिलाफ पूर्व दोषसिद्ध होने का आरोप तय करने की मांग की गई है। इस पर फैसले के लिए कोर्ट ने अगली पेशी 12 सितंबर नियत की है।
आरोपी को बाराबंकी की अदालत से पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अधिवक्ता केके पांडेय ने बताया कि, कचहरी सीरियल ब्लास्ट मामले में मंगलवार को पेशी थी। मामले में चार आरोपी थे, जिसमें एक की मौत हो चुकी है।
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मंगलवार को अभियोजन पक्ष से आरोपी तारिक काशमी के खिलाफ पूर्व दोषसिद्ध होने का आरोप तय करने की याचना की गई। इस आरोपी को बाराबंकी की अदालत से पूर्व में ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
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मंडल कारागार में लगी अपर जिला जज प्रथम अमर जीत त्रिपाठी की विशेष अदालत में अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। तीनों आरोपियों सज्जादुर्ररहमान, तारिक काशमी, मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक की हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई।