फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   15 years rigorous imprisonment to the accused of abducting and raping a minor girl by threatening her

Lucknow News: किशोरी को धमकी देकर ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष सश्रम कैद

Wed, 29 Jan 2025 01:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 29 Jan 2025 01:51 AM IST
विज्ञापन
15 years rigorous imprisonment to the accused of abducting and raping a minor girl by threatening her
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को एक युवक आठ वर्ष पूर्व धमकी देकर अपने साथ ले गया। इसने किशोरी से दुष्कर्म भी किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दोषी को 15 वर्ष की सश्रम कैद व 80 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन

घटना क्रम के अनुसार भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी को नौ अक्तूबर 2017 को सुबह करीब 11 बजे घर में अकेली थी जबकि परिवार के लोग खेत गए थे। इसी बीच किशोरी के घर पहुंचा सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम बेचईपुरवा निवासी राधेश्याम किशोरी को धमकी देकर अपने साथ ले गया। इसके साथ आरोपी ने कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

बाद में किशोरी ने न्यायालय में आप बीती सुनाया। मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पाॅक्सो निर्दोष कुमार ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 15 वर्ष सश्रम कारावास व 80 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना का पैसा पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed