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पांच लोगों मौत पर 15.27 करोड़ का मुआवजा

Tue, 29 Oct 2013 01:09 AM IST
अमर उजाला, पंचकूला
अमर उजाला, पंचकूला Updated Tue, 29 Oct 2013 01:09 AM IST
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15.27 million compensation over the death of five people
स्थानीय अदालत ने सड़क हादसे में हुई पांच लोगों की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए 15.27 करोड़ रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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वर्ष 2009 में पंजाब के बलाचौर के नजदीक एक ट्रक से टकराकर पंचकूला के एक दंपति, उनके बेटे, दोस्त के बेटे और ड्राइवर की मौत हो गई थी। दोषी ट्रक चालक पहले ही इस मामले में दो साल की सजा पा चुका है।

एक नंवबर 2009 को सेक्टर-6 निवासी अश्विनी अग्रवाल (47), उनकी पत्नी पूजा अग्रवाल (42), बेटा ध्रुव अग्रवाल (14) व अश्वनी के दोस्त का बेटा अर्चित (14) एस्टीम कार से जालंधर से पंचकूला लौट रहे थे।
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यह कार अश्वनी का ड्राइवर पवन (31) चला रहा था। जैसे ही कार बलाचोर के नजदीक पहुंची, अचानक एक ट्रक से टकरा गई।

हादसा इतना भयानक था कि कार सवार सभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर कश्मीर सिंह को गलत दिशा में लापरवाही से ड्राइविंग करने का दोषी पाया गया और उसे दो साल की सजा सुनाई गई थी।  
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दंपति की बेटी को मिलेगी यह राशि
कोर्ट में क्लेम केस फाइल किया गया, जिसका अब फैसला आया है। कोर्ट में दायर केस में कहा गया कि मृतक पूजा अग्रवाल की सालाना कमाई एक करोड़ रुपये थी और इससे संबंधित सबूत भी दिए गए। वहीं, अश्वनी अग्रवाल की सालाना कमाई 60 लाख रुपये थी।

दोनों मिलकर अपना बिजनेस चलाते थे। इस आधार पर कोर्ट ने पूजा की मौत के लिए आठ करोड़ 34 लाख रुपये और अश्वनी की मौत के लिए छह करोड़ 75 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए। यह रकम अश्वनी व पूजा की बेटी माधवी अग्रवाल को मिलेगी, क्योंकि वह क्लेम केस के दौरान बालिग हो गई थी। यह मुआवजा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्योंकि दोषी चालक के ट्रक का इसी कंपनी से बीमा हुआ था।


ड्राइवर के परिवार को मिलेगा 17 लाख
हादसे में मारे गए एस्टीम कार के चालक पवन के क्लेम केस में कोर्ट ने 17 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए, जबकि अर्चित के पिता ने भी क्लेम केस किया था। कोर्ट ने इस केस में 75 हजार रुपये का मुआवजा देना का फैसला सुनाया।
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