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कोई मतदाता न छूटे, युवाओं के लिए चलेगा विशेष अभियान
Updated Wed, 07 Jun 2017 12:21 AM IST
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युवाओं को वोटर बनाने को चलेगा विशेष अभियान
- एक से 31 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म छह
श्रावस्ती। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में युवा वोटरों के पंजीकरण के लिए जुलाई में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोई मतदाता न छूटे सूत्र वाक्य के अनुरूप ये अभियान एक जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की मंशा है कि कोई मतदाता न छूटे। इसके लिए एक से 31 जुलाई तक जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 289 भिनगा, 290 श्रावस्ती द्वारा तहसील स्तर पर तथा बूथ लेबल अधिकारियों द्वारा सभी 735 बूथों पर एक जुलाई को अभियान की शुरुआत होगी। इसमें 18 से 21 वर्ष तक के वंचित पात्र मतदाताओं को प्राथमिकता देते हुए उनका फॉर्म छह भराया जाएगा। इस अवधि में बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म छह भराएंगे। नौ व 23 जुलाई को संबंधित मतदेय स्थल के बीएलओ द्वारा विशेष अभियान चलाकर दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने बूथ लेबल एजेंट बना सकते हैं। इस बीच सरकारी व निजी शिक्षा संस्थाओं, वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थाओं में भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मृत निर्वाचकों के नामों को निर्वाचक नामावली से हटाने के साथ ही मृत निर्वाचकों की पहचान के लिए पंजीकृत मृत्यु रजिस्टर से डाटा एकत्र किया जाएगा। साथ ही प्राप्त सभी दावों व आपत्तियों का निस्तारण 31 जुलाई तक किया जाएगा।
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- एक से 31 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म छह
श्रावस्ती। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में युवा वोटरों के पंजीकरण के लिए जुलाई में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोई मतदाता न छूटे सूत्र वाक्य के अनुरूप ये अभियान एक जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की मंशा है कि कोई मतदाता न छूटे। इसके लिए एक से 31 जुलाई तक जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 289 भिनगा, 290 श्रावस्ती द्वारा तहसील स्तर पर तथा बूथ लेबल अधिकारियों द्वारा सभी 735 बूथों पर एक जुलाई को अभियान की शुरुआत होगी। इसमें 18 से 21 वर्ष तक के वंचित पात्र मतदाताओं को प्राथमिकता देते हुए उनका फॉर्म छह भराया जाएगा। इस अवधि में बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म छह भराएंगे। नौ व 23 जुलाई को संबंधित मतदेय स्थल के बीएलओ द्वारा विशेष अभियान चलाकर दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने बूथ लेबल एजेंट बना सकते हैं। इस बीच सरकारी व निजी शिक्षा संस्थाओं, वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थाओं में भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मृत निर्वाचकों के नामों को निर्वाचक नामावली से हटाने के साथ ही मृत निर्वाचकों की पहचान के लिए पंजीकृत मृत्यु रजिस्टर से डाटा एकत्र किया जाएगा। साथ ही प्राप्त सभी दावों व आपत्तियों का निस्तारण 31 जुलाई तक किया जाएगा।
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