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हत्या आरोपी की पुलिस रिमांड मंजूर
Updated Sat, 28 Apr 2018 10:04 PM IST
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शहनाज हत्याकांड के आरोपी की पुलिस रिमांड मंजूर
अंबेडकरनगर। टांडा में अधिवक्ता पत्नी शहनाज के हत्यारोपी की पुलिस रिमांड सीजेएम ने मंजूर कर दी है। टांडा कोतवाली पुलिस पुंथर निवासी अभियुक्त अहमद फराज जैदी को 29 अप्रैल को फैजाबाद मंडल कारागार से 24 घंटे के लिए रिमांड पर लेगी।
गौरतलब है कि बीते दिनों कोतवाल राजेश यादव ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अभियुक्त को पुलिस रिमांड में लेने की मांग की थी। कहा था कि अभियुक्त के पुलिस रिमांड में लेने पर कई अहम बिन्दुओं पर पुलिस को और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
साथ ही अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल व गायब मोबाइल की बरामदी सुनिश्चित हो सकेगी। पुलिस की तरफ से 72 घंटे का रिमांड मांगा गया था, लेकिन सीजेएम ने 24 घंटे के रिमांड को मंजूरी दी है। पुलिस अभियुक्त को 29 अप्रैल की सुबह 10 बजे से 30 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक रिमांड पर ले सकेगी।
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आदेश में पुलिस को निर्देशित किया गया है कि अभियुक्त को जेल से रिमांड पर लेने से पहले व बाद में चिकित्सकीय परीक्षण अवश्य कराया जाए। साथ ही रिमांड के दौरान अभियुक्त को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए।
बताते चलें कि लगभग डेढ़ सप्ताह पहले पुंथर निवासी अधिवक्ता जुनैद अहमद की पत्नी शहनाज की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। अज्ञात के विरुद्घ इस मामले में केस दर्ज हुआ था।
पुलिस ने बाद में घटना का खुलासा करते हुए फराज जैदी को अभियुक्त बनाते हुए घटना का खुलासा किया था। हालांकि अधिवक्ता इस खुलासे से संतुष्ट नहीं हैं, और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलित हैं।
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अंबेडकरनगर। टांडा में अधिवक्ता पत्नी शहनाज के हत्यारोपी की पुलिस रिमांड सीजेएम ने मंजूर कर दी है। टांडा कोतवाली पुलिस पुंथर निवासी अभियुक्त अहमद फराज जैदी को 29 अप्रैल को फैजाबाद मंडल कारागार से 24 घंटे के लिए रिमांड पर लेगी।
गौरतलब है कि बीते दिनों कोतवाल राजेश यादव ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अभियुक्त को पुलिस रिमांड में लेने की मांग की थी। कहा था कि अभियुक्त के पुलिस रिमांड में लेने पर कई अहम बिन्दुओं पर पुलिस को और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
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साथ ही अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल व गायब मोबाइल की बरामदी सुनिश्चित हो सकेगी। पुलिस की तरफ से 72 घंटे का रिमांड मांगा गया था, लेकिन सीजेएम ने 24 घंटे के रिमांड को मंजूरी दी है। पुलिस अभियुक्त को 29 अप्रैल की सुबह 10 बजे से 30 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक रिमांड पर ले सकेगी।
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आदेश में पुलिस को निर्देशित किया गया है कि अभियुक्त को जेल से रिमांड पर लेने से पहले व बाद में चिकित्सकीय परीक्षण अवश्य कराया जाए। साथ ही रिमांड के दौरान अभियुक्त को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए।
बताते चलें कि लगभग डेढ़ सप्ताह पहले पुंथर निवासी अधिवक्ता जुनैद अहमद की पत्नी शहनाज की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। अज्ञात के विरुद्घ इस मामले में केस दर्ज हुआ था।
पुलिस ने बाद में घटना का खुलासा करते हुए फराज जैदी को अभियुक्त बनाते हुए घटना का खुलासा किया था। हालांकि अधिवक्ता इस खुलासे से संतुष्ट नहीं हैं, और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलित हैं।