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दुराचार के मामले में पीड़िता के पिता के साथ उसकी मां को भी 12-12 साल की सजा

Sun, 08 May 2022 02:21 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 08 May 2022 02:21 AM IST
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12 years prison to father and mother  in case of rape
लखनऊ। दुराचार करने और उसमेें सहयोग के मामले में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश गुणेंद्र प्रकाश ने किशोरी के पिता अशोक कुमार शर्मा व मां अर्चना शर्मा को 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 11. 11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने 7 अगस्त 2014 को थाना हसनगंज में दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि वह कक्षा 9 की छात्रा है और उसकी उम्र 14 वर्ष है। रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया है कि उसके पिता उसके साथ पिछले तीन साल से दुष्कर्म कर रहे हैं जिसमें उसकी मां भी सहयोग करती है।
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नाबालिग के अपहरण व सामूहिक दुराचार में आजीवन कारावास
लखनऊ। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुराचार करने के आरोपी प्रवेश, रिंकू, उमेश राजपूत व संदीप कुमार उर्फ दद्दा को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामविलास प्रसाद ने आजीवन कारावास (संपूर्ण शेष जीवन) और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि पीड़िता 13 वर्ष की नाबालिग है, इसलिए प्रत्येक आरोपी पर आरोपित कुल अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा की जाएगी। अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशि पाठक एवं विशेष अधिवक्ता राकेश श्रीवास्तव का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट वादी के पिता ने थाना इंदिरानगर में 22 अगस्त 2013 को दर्ज कराई थी।
धोखाधड़ी के मामले में विधायक को किया बरी
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के परास्नातक में प्रवेश लेने के लिए जाली मार्कशीट का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने के आरोप में पिछले 22 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण बाइज्जत बरी कर दिया है।

न्यायिक हिरासत में भेजा जेल
लखनऊ। धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपी अशोक पाठक को दो मामलों में सीबीआई ने गिरफ्तार कर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा के समक्ष पेश किया। वहां से उन्हें आगामी 31 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। न्यायालय ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए आगामी 10 मई की तिथि नियत की है।
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