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Lucknow News: बिना सत्यापन फ्लैट में रहती मिलीं थाईलैंड की 11 महिलाएं
Sun, 16 Mar 2025 01:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 16 Mar 2025 01:33 AM IST
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बिना सत्यापन फ्लैट में रहती मिलीं थाईलैंड की 11 महिलाएं
लखनऊ। चिनहट के मल्हौर स्थित शक्ति हाइट नाम के अपार्टमेंट के छह फ्लैट में थाईलैंड की 11 महिलाएं बिना सत्यापन के किराये पर रहते हुए मिलीं। संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने 12 मार्च को वहां छापा मारा। पुलिस ने अपार्टमेंट के मालिक शक्ति सिंह, महिलाओं को किराये पर ठहराने वाले अर्चित व अज्ञात लोगों के खिलाफ चिनहट थाने में केस दर्ज किया है।
एसओ भरत पाठक ने बताया कि सभी के पास पासपोर्ट व वीजा तो मिला, पर कोई भी महिला ठहरने का सही कारण नहीं बता सकी। एक महिला ने पूछताछ में बताया कि उसके प्रेमी अर्चित ने फ्लैट किराये पर दिलाया था, पर कामकाज के सवाल पर वह चुप हो गई। बाकी महिलाओं ने भी गोलमोल जवाब दिए। एक महिला के पास रेंट एग्रीमेंट था, जबकि अन्य के पास नहीं था।
पुलिस के अनुसार, अपार्टमेंट मालिक शक्ति सिंह विदेशी महिलाओं का विवरण मुहैय्या नहीं करा सका। इस तरह शक्ति, अर्चित व उनके अन्य अज्ञात साथियों ने बिना सूचना के विदेशी नागरिकों को ठहराने का काम किया। 12 मार्च को शक्ति सिंह, अर्चित व अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 61, 318(4), विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14ए, 7(1) और विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा-5 के तहत केस दर्ज कराया किया गया।
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स्पा सेंटर में काम करने की बात सामने आई
पुलिस के सूत्रों के अनुसार, उक्त महिलाएं शहर के अलग-अलग स्पा सेंटर में काम करती थीं। अर्चित नाम के युवक ने महिलाओं को थाईलैंड से बुलाया था। वह महिलाओं से काम के बदले कमीशन भी लेता था। फिलहाल विदेशी महिलाओं के काम को लेकर अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।
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एसओ भरत पाठक ने बताया कि सभी के पास पासपोर्ट व वीजा तो मिला, पर कोई भी महिला ठहरने का सही कारण नहीं बता सकी। एक महिला ने पूछताछ में बताया कि उसके प्रेमी अर्चित ने फ्लैट किराये पर दिलाया था, पर कामकाज के सवाल पर वह चुप हो गई। बाकी महिलाओं ने भी गोलमोल जवाब दिए। एक महिला के पास रेंट एग्रीमेंट था, जबकि अन्य के पास नहीं था।
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पुलिस के अनुसार, अपार्टमेंट मालिक शक्ति सिंह विदेशी महिलाओं का विवरण मुहैय्या नहीं करा सका। इस तरह शक्ति, अर्चित व उनके अन्य अज्ञात साथियों ने बिना सूचना के विदेशी नागरिकों को ठहराने का काम किया। 12 मार्च को शक्ति सिंह, अर्चित व अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 61, 318(4), विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14ए, 7(1) और विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा-5 के तहत केस दर्ज कराया किया गया।
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स्पा सेंटर में काम करने की बात सामने आई
पुलिस के सूत्रों के अनुसार, उक्त महिलाएं शहर के अलग-अलग स्पा सेंटर में काम करती थीं। अर्चित नाम के युवक ने महिलाओं को थाईलैंड से बुलाया था। वह महिलाओं से काम के बदले कमीशन भी लेता था। फिलहाल विदेशी महिलाओं के काम को लेकर अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।