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लखनऊ को 'जहर' से बचाने के लिए बड़ा फैसला, 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर लगेगी रोक

Wed, 15 Nov 2017 02:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 15 Nov 2017 02:40 PM IST
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10 to 15 years old vehicles will be banned in lucknow
ट्रैफिक में फंसे लोग। - फोटो : amar ujala
लगातार जहरीली होती शहर की आबोहवा को और अधिक प्रदूषित होने से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। डीएम कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को कई कड़े फैसले लेते हुए भविष्य में 10 से 15 साल पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों के संचालन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का संकेत दिया है। 
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शहर की सड़कों पर इस वक्त 20 लाख के करीब छोटे-बड़े वाहन फर्राटा भर रहे हैं। इसमें 19.5 लाख घरेलू व 50 हजार के करीब व्यावसायिक वाहन हैं। डीएम ने इसके लिए वाहन स्वामियों को एक माह की मोहलत दी है। 
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उन्होंने चेताया है कि इस मियाद में वह अपने वाहनों का प्रदूषण लेवल जांच-परख कर दुरुस्त करा लें या फिर अपनी सुविधानुसार उन्हें हटाना शुरू कर दें। डीएम ने कहा कि यदि प्रदूषण का स्तर कम न हुआ तो 10 साल पुराने डीजल वाहनों व 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। 
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जिलाधिकारी मंगलवार को शहर की बिगड़ती आबोहवा में सुधार लाने के लिए जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को फिर बैठक कर हालात का जायजा लिया जाएगा। 

कूड़ा जलाने वालों से वसूलें 5000 रुपये तक जुर्माना
डीएम ने तत्काल प्रभाव से घैला समेत नगर निगम की सभी डम्पिंग साइटों पर कूड़ा जलाने पर रोक लगाने को कहा है। आदेश में कहा गया कि नगर निगम और कृषि विभाग के अधिकारी नियमित भ्रमण कर कॉलोनियों, बाजारों व मोहल्लों के साथ खेतों में कूड़ा व पराली जलाने पर भी सख्ती के साथ रोक लगाएं। 

न मानने वालों से मौके पर ही दो से पांच हजार तक जुर्माना वसूलें। कूड़ा निस्तारण का उचित प्रबंध कराने, नियमित साफ-सफाई, सड़कों पर पानी का छिड़काव की भी व्यवस्था करने को नगर निगम से कहा है।

मेट्रो प्रबंधन कराए पानी का छिड़काव

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लखनऊ मेट्रो - फोटो : amar ujala
डीएम ने मेट्रो निर्माण कार्य स्थल पर धूल-मिट्टी के कारण बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। साथ ही जिन व्यस्त रूटों पर मेट्रो का काम चल रहा है वहां सुबह 10 से 11 और शाम को 5 से 6 बजे के बीच अनिवार्यतौर पर पानी का छिड़काव कराने को मेट्रो प्रबंधन से कहा है।

बसों का प्रदूषण फिटनेस एक हफ्ते में जरूरी
डीएम ने रोडवेज के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। चेतावनी दी की एक हफ्ते में बसों का प्रदूषण फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य तौर पर जारी करें। एक सप्ताह बाद औचक निरीक्षण किया जाएगा और बिना फिटनेस प्रमाण पत्र दौड़ती बसों को सीज किया जाएगा। डीएम ने कहा कि पुराने डीजल चालित वाहनों को शहरी सीमा में प्रवेश न करने दें।

30 नवंबर तक शहर से बाहर करें बस अड्डे

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
डीएम ने रोडवेज अफसरों को 30 नवंबर तक सभी बस अड्डों का संचालन शहर से बाहर चिह्नित जगहों से शुरू कराने का निर्देश भी दिया। रोडवेज अफसरों ने बाताया कि गोमती नगर डिपो से पूर्वांचल की तरफ की बसों और कानपुर दिल्ली रूट की बसों का संचालन एक माह में आलमबाग स्थित नए बस टर्मिनल से शुरू कराया जाएगा।

एलडीए-आवास विकास, पीडब्ल्यूडी ध्यान दें
डीएम ने एलडीए, आवास विकास, पीडब्ल्यूडी और मंडी परिषद को निर्माण साइटों पर प्रदूषण नियंत्रण के उचित उपाय तत्काल अपनाने को कहा है। साथ ही बड़े निर्माण कार्य स्थल पर इस्तेमाल हो रहे हॉट मिक्सिंग प्लांट का संचालन बंद करने का आदेश दिया है। 
  
मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस में नहीं चलेंगे जेनरेटर
डीएम ने बाजार, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस में डीजल से चलने वाले जेनरेटर चलाने पर रोक लगा दी है। इसकी निगरानी नगर निगम अधिकारियों को सौंपी है। साथ ही यह भी कहा है कि बाजार में जेनरेटर न चले, इसके लिए व्यापार मंडल के साथ जागरूकता अभियान चलाएं। 

औद्योगिक इकाइयों पर भी नजर

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : demo pic
डीए ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन को प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की निगरानी करने को कहा है। डीएम ने कहा कि इन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करें और फिर भी यदि कोई नहीं मानता तो इकाइयां बंद की जाएं। 

इन्हें जारी किया गया नोटिस
प्रदूषण रोकने के प्रभावी उपाय न अपनाने पर अब तक 22 निर्माणदायी संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है। इनमें मैसर्स अजिया बोटैनिका सेक्टर 11 वृंदावन योजना, मैसर्स एल्डिको सिटी आईआईएम रोड, सोपान एन्क्लेव सीतापुर रोड, पार्थ अर्थ निकट शहीद पथ, चिनमय कॉन्स्ट्रक्शन चक गंजरिया फार्म एवं आवास विकास परिषद निर्माणाधीन एलआईजी भवन साइट वृंदावन योजना मुख्य तौर पर शामिल है। इसके साथ ही मेट्रो कार्य में बिना वैधानिक अनुमति खनित मिट्टी के परिवहन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। 
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