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अस्थाई पंजीयन के 10 हजार बीएस-4 वाहन होंगे स्थाई, कोर्ट ने परिवहन विभाग को दिया आदेश
Thu, 17 Sep 2020 07:56 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 17 Sep 2020 07:56 PM IST
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बीएस-4 वाहन
- फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश के बीएस-4 वाहन खरीदने वाले 10 हजार मालिकों के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने टैक्स जमा करके अस्थाई पंजीयन तो ले लिया था पर लॉकडाउन के चलते स्थाई नहीं करा पाए थे। परिवहन विभाग की पैरवी पर न्यायालय ने ऐसे वाहनों का पंजीयन स्थाई करने की अनुमति दे दी। हालांकि यह आदेश एनसीआर के क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।
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दरअसल, गैर जनपद से वाहन खरीदकर मालिकों ने अस्थायी पंजीयन तो वहीं पर करा लिया, लेकिन लॉकडाउन के कारण स्थायी पंजीयन के दस्तावेज संबंधित आरटीओ कार्यालय में पेश नहीं कर सके। इससे इन वाहनों का स्थायी पंजीयन नहीं हो सका।
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परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू अरविंद कुमार पांडेय ने बृहस्पतिवार को बताया कि 31 मार्च 2020 से पहले खरीदे गए वाहनों के मालिकों को कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने इनके स्थाई रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश दे दिया है। इन वाहनों का ब्योरा विभाग के पोर्टल पर होना जरूरी है। इसके बाद ही स्थाई रजिस्ट्रेशन के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
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