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Lucknow: शक्ति अपार्टमेंट में रहती मिली 10 विदेशी महिलाएं, मालिक सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज
Fri, 14 Mar 2025 01:50 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 14 Mar 2025 01:50 PM IST
सार
लखनऊ के चिनहट स्थित एक अपार्टमेंट में 10 विदेशी महिलाएं रहती मिलीं हैं। पुलिस ने छापेमारी के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
चिनहट के मल्हौर स्थित शक्ति हाईट नाम के अपार्टमेंट के छह फ्लैट में बिना सूचना के 10 विदेशी महिलाएं किराए पर रहते हुए मिलीं। संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वहां छापेमारी की थी। अब पुलिस ने इस मामले में अपार्टमेंट के मालिक शक्ति सिंह, महिलाओं को किराए पर ठहराने वाले अर्चित व अज्ञात लोगों के खिलाफ चिनहट थाने में केस दर्ज किया है।
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एसओ चिनहट भरत पाठक ने बताया कि 12 मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी कि शक्ति अपार्टमेंट में कुछ फ्लैट में कई विदेशी महिलाएं ठहरी हुई हैं और उनकी गतिविधियां भी संदिग्ध हैं। इस सूचना पर पूरी टीम बनाकर पुलिस ने शक्ति अपार्टमेंट में छापेमारी की तो वहां बने छह फ्लैट में थाईलैंड की 10 महिलाएं किराए पर रहते हुए मिलीं। छानबीन के दौरान सभी के पास पासपोर्ट व वीजा तो मिला पर कोई भी महिला ठहरने का सही कारण नहीं बता सकी।
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प्रेमी ने किराए पर दिलाया था फ्लैट
चिनहट पुलिस को एक विदेशी महिला ने पूछताछ में बताया कि उसके प्रेमी अर्चित ने उसको फ्लैट किराए पर दिलाया था। पुलिस ने जब उक्त महिला से कामकाज के बारे में सवाल-जवाब किया तो वह कोई सही जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद पुलिस ने जब अन्य विदेशी महिलाओं से भी पूछताछ की तो कोई सहीं जवाब नहीं मिला। एक महिला के पास रेंट एग्रीमेंट मौजूद था, जबकि अन्य के पास कोई एग्रीमेंट भी नहीं था।
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अपार्टमेंट मालिक ने नहीं दिया कोई रिकॉर्ड
पुलिस ने जब अपार्टमेंट मालिक शक्ति सिंह से बिल्डिंग में ठहरी विदेशी महिलाओं का पूरा विवरण मांगा तो उन्होंने कोई जानकारी पुलिस को मुहैय्या नहीं कराई। इस तरह शक्ति सिंह, अर्चित व उनके अन्य अज्ञात साथियों ने बिना सूचना के विदेशी नागरिक को ठहराने का काम किया। इस पर 12 मार्च को चिनहट थाने में दरोगा नवनीत ने शक्ति सिंह, अर्चित व अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 61, 318 (4), विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14ए, 7(1) और विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा 5 के तहत केस दर्ज कराया है।