फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand High Court Hearing Shibu Soren appeal disproportionate assets case postponed

Jharkhand: पूर्व CM शिबू सोरेन की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत पर नजरें

Tue, 20 Feb 2024 06:03 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: यशोधन शर्मा Updated Tue, 20 Feb 2024 06:03 AM IST
सार

भाजपा सांसद निशिकांत दूबे की शिकायत के बाद लोकपाल ने सीबीआई को सोरेन के खिलाफ यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे कि क्या मामले को आगे बढाने के लिए प्रथमदृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं।

विज्ञापन
Jharkhand High Court Hearing Shibu Soren appeal disproportionate assets case postponed
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रमुख शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति मामले में एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई 20 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। आय से अधिक संपति का मामला लोकपाल के समक्ष लंबित है।
विज्ञापन


भाजपा सांसद निशिकांत दूबे की शिकायत के बाद लोकपाल ने सीबीआई को सोरेन के खिलाफ यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे कि क्या मामले को आगे बढाने के लिए प्रथमदृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली एवं सुधीर कुमार जैन की पीठ को बताया, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अदालत के समक्ष पेश हो रहे हैं। इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दिया जाए। इसी आधार पर पीठ ने सुनवाई 20 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। 
विज्ञापन


इससे पहले एकल पीठ ने कहा था कि लोकपाल की कार्यवाही को चुनौती देने वाली शिबू सोरने की याचिका और शिकायत समय से पहले दाखिल की गई है। इस मामले में लोकपाल को देखना था कि इस मामले में आगे की कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन


झारखंड की गोड्डा सीट से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दूबे ने अगस्त, 2020 में शिबू सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर काफी संपत्ति अर्जित की है और वे पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed