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Jammu News: अनुचित याचिका के लिए हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

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The High Court imposed a fine of Rs 50,000 for improper petition
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने संवैधानिक उपायों के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने और अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए एक याचिकाकर्ता पर अनुचित याचिका दायर करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की खंडपीठ ने कहा, यह स्थापित कानून है कि संवैधानिक न्यायालय की असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाली पार्टी से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वच्छ हाथों, पूर्ण ईमानदारी और अत्यंत सद्भाव के साथ अदालत का रुख करे। यह टिप्पणी एक याचिका को खारिज करते हुए की गई, जिसमें याचिकाकर्ता एसके त्राक्रू ने दावा किया था कि उनके पास रावलपोरा हाउसिंग कॉलोनी (अब सनत नगर के नाम से जाना जाता है), श्रीनगर में एक भूखंड का वैध और मौजूदा आवंटन है, और इसके बाद एएफ मीर के पक्ष में भूखंड की नीलामी और आवंटन अवैध था।
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अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के दावे का खंडन किया और आरोप लगाया कि मूल आवंटन 2001 में ही रद्द कर दिया गया था, और उनके दस्तावेज जाली हैं।

अदालत ने कहा, अदालत को न केवल याचिकाकर्ता के कदाचार और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के कारण इस रिट याचिका को खारिज करने के पर्याप्त कारण मिले हैं, बल्कि संवैधानिक उपायों के अनुचित उपयोग को हतोत्साहित करने और अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए उदाहरणात्मक जुर्माना लगाने का भी आधार है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया ताकि न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने, बेईमान और अनुचित याचिकाओं में शामिल होने से याचिकाकर्ताओं को हतोत्साहित करने और ऐसी कदाचार की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद मिले।
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