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टेंगपोरा हत्या मामले में कब्र से निकालकर शव का होगा पोस्टमार्टम
ब्यूरो, अमर उजाला/श्रीनगर
Updated Wed, 10 Aug 2016 10:22 PM IST
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क्राइम
- फोटो : Demo Pic.
टेंगपोरा में युवक की मौत के मामले में श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने शव को कब्र से निकालकर नए सिरे से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। डीएम ने चीफ मेडिकल आफिसर को निर्देश देते हुए कहा वे पोस्टमार्टम के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित करें।
पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को मृतक युवक के करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में अंजाम दिया जाए। जो भी करीबी रिश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है उसे शामिल करना होगा।
उल्लेखनीय है कि सीजेएम की अदालत में मृतक युवक शब्बीर अहमद के पिता ने हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया था कि उसके बेटे की हत्या डीएसपी यासिर कादरी ने की। कादरी ने पुलिस टीम के साथ उनके घर में धावा बोला और बेटे की पिटाई करने के बाद उसे दो गोलियां दाग दीं।
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आरोप के अनुसार घटना 10 जुलाई की है जिसके बाद कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लेकर एसएसपी श्रीनगर को आरोपी डीएसपी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया। एसएसपी इस आदेश पर अमल नहीं कर पाए।
अदालत ने एसएसपी के खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी किया। इस बीच, डीएसपी के बचाव में आई राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां पर मामला विचाराधीन है।
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पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को मृतक युवक के करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में अंजाम दिया जाए। जो भी करीबी रिश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है उसे शामिल करना होगा।
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उल्लेखनीय है कि सीजेएम की अदालत में मृतक युवक शब्बीर अहमद के पिता ने हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया था कि उसके बेटे की हत्या डीएसपी यासिर कादरी ने की। कादरी ने पुलिस टीम के साथ उनके घर में धावा बोला और बेटे की पिटाई करने के बाद उसे दो गोलियां दाग दीं।
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आरोप के अनुसार घटना 10 जुलाई की है जिसके बाद कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लेकर एसएसपी श्रीनगर को आरोपी डीएसपी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया। एसएसपी इस आदेश पर अमल नहीं कर पाए।
अदालत ने एसएसपी के खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी किया। इस बीच, डीएसपी के बचाव में आई राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां पर मामला विचाराधीन है।