फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   TADA Court in Jammu has ordered to hold hearing on 26 November, in case against Yasin Malik

साल 1990, वायु सेना कर्मियों की हत्या का मामलाः कोर्ट ने दिया यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई का आदेश

Tue, 05 Nov 2019 12:02 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Tue, 05 Nov 2019 12:02 PM IST
विज्ञापन
TADA Court in Jammu has ordered to hold hearing on 26 November, in case against Yasin Malik
यासीन मलिक

टाडा कोर्ट ने भारतीय वायु सेना कर्मियों की हत्या के मामले में 26 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक आरोपी है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई एक अक्तूबर तक स्थगित कर थी। बता दें कि 1990 में वायु सेना के पांच जवानों की श्रीनगर में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में शामिल अलगाववादी नेता यासीन मलिक अब तिहाड़ जेल में है। 

विज्ञापन


इस केस की सुनवाई जम्मू के टाडा कोर्ट में चल रही है। 1990 से जमानत पर चल रहे यासीन मलिक को कुछ महीने पहले ही पकड़ा गया है। यासीन को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में भी पकड़ा है। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर शहर में वायु सेना कर्मियों की हत्या की वारदात हुई थी। साल 1989 में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण मामले में भी यासीन आरोपी है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 
विज्ञापन


सीबीआई की ओर से 1990 में ही दो मामलों का चालान पेश किया जा चुका है। 1995 में यासीन ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। साल 2008 में यासीन ने इस मामले की सुनवाई को जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने की याचिका भी दायर की थी। लेकिन अप्रैल 2019 में सीबीआई ने यासीन की याचिका को चुनौती दी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed