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साल 1990, वायु सेना कर्मियों की हत्या का मामलाः कोर्ट ने दिया यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई का आदेश
Tue, 05 Nov 2019 12:02 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 05 Nov 2019 12:02 PM IST
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यासीन मलिक
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टाडा कोर्ट ने भारतीय वायु सेना कर्मियों की हत्या के मामले में 26 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक आरोपी है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई एक अक्तूबर तक स्थगित कर थी। बता दें कि 1990 में वायु सेना के पांच जवानों की श्रीनगर में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में शामिल अलगाववादी नेता यासीन मलिक अब तिहाड़ जेल में है।
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इस केस की सुनवाई जम्मू के टाडा कोर्ट में चल रही है। 1990 से जमानत पर चल रहे यासीन मलिक को कुछ महीने पहले ही पकड़ा गया है। यासीन को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में भी पकड़ा है। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर शहर में वायु सेना कर्मियों की हत्या की वारदात हुई थी। साल 1989 में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण मामले में भी यासीन आरोपी है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
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सीबीआई की ओर से 1990 में ही दो मामलों का चालान पेश किया जा चुका है। 1995 में यासीन ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। साल 2008 में यासीन ने इस मामले की सुनवाई को जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने की याचिका भी दायर की थी। लेकिन अप्रैल 2019 में सीबीआई ने यासीन की याचिका को चुनौती दी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
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