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यातायात नियम की अवहेलना पर लाइसेंस, आरसी होगी निलंबित : आरटीओ
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। कश्मीर में परिवहन विभाग यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त हो गया है। विभाग की ओर से पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कश्मीर, सैयद शाहनवाज बुखारी ने कहा कि विभाग सड़कों पर यातायात मानदंडों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने परिवहन अधिकारियों को ऐसी शिकायतें मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।
आरटीओ कश्मीर ने कहा कि यातायात नियमों के किसी भी उल्लंघन से गंभीरता से निपटा जाएगा। दूर-दराज के इलाकों में ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस या परमिट के वाहन चलाना आम बात हो गई है और इस तरह के उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के उल्लंघनों के परिणामस्वरूप आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस का निलंबन तभी रद्द किया जाएगा जब दोषी चालक सफलतापूर्वक ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेगा। गौरतलब है कि उन्होंने कहा कि ये उपाय सड़क सुरक्षा बढ़ाने और पूरे क्षेत्र में यातायात नियमों को लागू करने के लिए परिवहन विभाग कश्मीर द्वारा चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आते हैं।
व्यावसायिक चालक दुर्घटनाओं को रोकने में निभाएं भूमिका
आरटीओ ने व्यावसायिक चालकों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अपनी भूमिका निभाने की है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की हानि को रोकने के लिए लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने में ड्राइवरों के साथ-साथ समाज के अन्य वर्गों की भी भूमिका है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में समाज के प्रत्येक सदस्य की भूमिका है। इसमें मीडिया, विद्वान और मस्जिदों के इमाम शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं की वकालत करनी चाहिए। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा पर बुनियादी शिक्षा महत्वपूर्ण है।
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श्रीनगर। कश्मीर में परिवहन विभाग यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त हो गया है। विभाग की ओर से पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कश्मीर, सैयद शाहनवाज बुखारी ने कहा कि विभाग सड़कों पर यातायात मानदंडों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने परिवहन अधिकारियों को ऐसी शिकायतें मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।
आरटीओ कश्मीर ने कहा कि यातायात नियमों के किसी भी उल्लंघन से गंभीरता से निपटा जाएगा। दूर-दराज के इलाकों में ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस या परमिट के वाहन चलाना आम बात हो गई है और इस तरह के उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के उल्लंघनों के परिणामस्वरूप आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस का निलंबन तभी रद्द किया जाएगा जब दोषी चालक सफलतापूर्वक ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेगा। गौरतलब है कि उन्होंने कहा कि ये उपाय सड़क सुरक्षा बढ़ाने और पूरे क्षेत्र में यातायात नियमों को लागू करने के लिए परिवहन विभाग कश्मीर द्वारा चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आते हैं।
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व्यावसायिक चालक दुर्घटनाओं को रोकने में निभाएं भूमिका
आरटीओ ने व्यावसायिक चालकों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अपनी भूमिका निभाने की है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की हानि को रोकने के लिए लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने में ड्राइवरों के साथ-साथ समाज के अन्य वर्गों की भी भूमिका है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में समाज के प्रत्येक सदस्य की भूमिका है। इसमें मीडिया, विद्वान और मस्जिदों के इमाम शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं की वकालत करनी चाहिए। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा पर बुनियादी शिक्षा महत्वपूर्ण है।
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