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Jammu News: पत्रकार माजिद को पीएसए के तहत गिरफ्तार करने का आदेश रद्द
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को पत्रकार माजिद हैदरी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत गिरफ्तार करने के आदेश को रद्द कर दिया। इस संबंध में बुधवार को दायर याचिका पर जस्टिस वीके चटर्जी ने सुनवाई की।
हैदरी को सितंबर, 2023 में जबरन वसूली और मानहानि के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीएसए के तहत मामला दर्ज कर कोट भलवाल जेल (जम्मू) भेज दिया था। इस बीच, हाईकोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता द्वारा पीएसए के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कयूम को दिसंबर 2024 में अधिवक्ता बाबर कादरी की 2020 में आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को पत्रकार माजिद हैदरी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत गिरफ्तार करने के आदेश को रद्द कर दिया। इस संबंध में बुधवार को दायर याचिका पर जस्टिस वीके चटर्जी ने सुनवाई की।
हैदरी को सितंबर, 2023 में जबरन वसूली और मानहानि के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीएसए के तहत मामला दर्ज कर कोट भलवाल जेल (जम्मू) भेज दिया था। इस बीच, हाईकोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता द्वारा पीएसए के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कयूम को दिसंबर 2024 में अधिवक्ता बाबर कादरी की 2020 में आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
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