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आंतकी नावेद पर सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट

Sat, 08 Aug 2015 09:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Sat, 08 Aug 2015 09:45 PM IST
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special court for trial on terror Naved

सूत्रों के अनुसार नावेद घाटी से रनसू तक ट्रक से आने की बात लगातार कह रहा है। जबकि जिस ट्रक का नंबर वह बता रहा है, वह नंबर बाइक का है। नावेद अब भी लगातार बयान बदल रहा है।

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कश्मीर से वापस लौटने के बाद जम्मू में एनआईए की टीम विशेष कोर्ट से जरूरी आदेश लेकर पूछताछ करेगी और इस मामले की सारी कार्रवाई इसी विशेष कोर्ट में चलेगी। नावेद को नई दिल्ली ले जाने की भी संभावनाएं हैं।
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एनआईए नई दिल्ली में भी अपनी एफआईआर दर्ज करेगी। उधमपुर के चिनैनी थाने में पहले से एफआईआर 60/2015 में नावेद और उसके साथी मोमिन उर्फ मोहम्मद नौमान याकूब के  खिलाफ आरपीसी की धारा 120, 120बी,  302, 7/25 आर्म्स एक्ट, 15/16 एक्ट (गैर कानूनी गतिविधियों) और देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया है।
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जबकि देश विरोधी गतिविधियां, साजिश रचने और आंतरिक सुरक्षा पर हमला करने की धाराएं 121, 121ए के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, चिनैनी पुलिस ने इस मामले में पकड़े गए सभी लोगों को छोड़ दिया है। उनसे कोई ठोस सुराग नहीं मिलने के कारण ट्रक चालक और स्थानीय लोगों को छोड़ दिया।

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