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अनुच्छेद 35 ए हटाये जाने की अफवाहों के बीच कश्मीर में कई स्थानों पर प्रदर्शन, बाजार बंद

Mon, 27 Aug 2018 01:18 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर Updated Mon, 27 Aug 2018 01:18 PM IST
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scrapping of article 35A many palaces protest in srinagar, Stone Pelting, market closed
अनुच्छेद 35ए को हटाने संबंधी अफवाहों के बाद प्रदर्शन करते युवा

संविधान से अनुच्छेद 35ए को हटाने संबंधी अफवाहों के बाद युवाओं और सुरक्षाबलों के बीच दंगा भड़क गया और इस दंगे को देखते हुए कश्मीर के कई स्थानों पर व्यवसाइयों ने खुद ही बाजार बंद करने का फैसला किया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अनुच्छेद 35 ए से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इस अनुच्छेद को उच्चतम न्यायालय में कानूनी चुनौती दी गयी है।

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अधिकारी ने बताया, ‘जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले में कई स्थानों पर बंद देखा जा रहा है।उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35ए को हटाने को लेकर लाउडस्पीकरों पर घोषणाएं की गयी और लोगों से बंद करने और विरोध में बाहर आने की अपील की गयी।
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अधिकारी ने बताया, ‘अनुच्छेद 35ए को समाप्त करने संबंधी अफवाहों के जंगल की आग तरह फैलने और सोशल मीडिया पर इसके प्रसार के बाद आज सुबह खुली दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिये गये।’ 

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पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है

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प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर पुलिस

उन्होंने बताया कि अफवाहों के बाद अनंतनाग और यहां सफाकादल इलाके में सुरक्षाबलों और पत्थरबाजों के बीच संघर्ष देखने को मिला। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल स्थिति को नियंत्रण करने के में लगे हुये हैं। एक बयान में पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

बयान में कहा गया है, ‘मीडिया के कुछ वर्गों में अनुच्छेद 35ए के संबंध में खबरें प्रसारित हुई हैं। निराधार होने के कारण खबरों का खंडन किया जाता है। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जाती है। मामले पर मुख्य सुनवाई 31 अगस्त को होनी है।’

बिजबेहरा में युवाओं ने पत्थरबाजी की है। पुलवामा में भी सेनाओं पर युवाओं ने पत्थरबाजी की है। एडीजी मुनीर खान ने पुलिस को अफवाहों की जांच करने और अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि, वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश से अनुच्छेद 35 ए संविधान में शामिल किया गया था।

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