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Jammu News: हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी को 50 हजार रुपये जमानत पर रिहाई
Sun, 30 Nov 2025 01:51 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 30 Nov 2025 01:51 AM IST
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22 दिन बाद आरोपी को मिली जमानत
सांबा। बाड़ी ब्राह्मणा थाना क्षेत्र में चिट्टा बरामदगी मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा अरविंद शर्मा की अदालत ने आरोपी बली मोहम्मद निवासी चक मुरार बिश्नाह को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
पुलिस ने 22 अक्टूबर को हल्दीराम फैक्ट्री के पास नाके के दौरान एक आल्टो कार को रोककर तलाशी ली थी। कार में सवार मासूम अली उर्फ काला और वली मोहम्मद के पास से कुल मिलाकर 15 ग्राम चिट्टा की बरामदगी हुई थी। इसमें वली मोहम्मद के पास से 6.62 ग्राम चिट्टा पाया गया था। जमानत पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दलील दी कि एफएसएल रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है और बरामद मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी से बहुत कम है। वहीं, सरकारी पक्ष ने कहा कि नशे का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है।
अदालत ने माना कि आरोपी 22 दिनों से हिरासत में है और इतनी कम मात्रा को देखते हुए हिरासत बढ़ाना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि वह न तो सबूतों से छेड़छाड़ करेगा और न ही अदालत की कार्यवाही से अनुपस्थित रहेगा।
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सांबा। बाड़ी ब्राह्मणा थाना क्षेत्र में चिट्टा बरामदगी मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा अरविंद शर्मा की अदालत ने आरोपी बली मोहम्मद निवासी चक मुरार बिश्नाह को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
पुलिस ने 22 अक्टूबर को हल्दीराम फैक्ट्री के पास नाके के दौरान एक आल्टो कार को रोककर तलाशी ली थी। कार में सवार मासूम अली उर्फ काला और वली मोहम्मद के पास से कुल मिलाकर 15 ग्राम चिट्टा की बरामदगी हुई थी। इसमें वली मोहम्मद के पास से 6.62 ग्राम चिट्टा पाया गया था। जमानत पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दलील दी कि एफएसएल रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है और बरामद मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी से बहुत कम है। वहीं, सरकारी पक्ष ने कहा कि नशे का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है।
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अदालत ने माना कि आरोपी 22 दिनों से हिरासत में है और इतनी कम मात्रा को देखते हुए हिरासत बढ़ाना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि वह न तो सबूतों से छेड़छाड़ करेगा और न ही अदालत की कार्यवाही से अनुपस्थित रहेगा।
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