फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   revenue case will be online in jammu and kashmir

राजस्व से जुड़े मामले आनलाइन होंगे

Fri, 02 Oct 2015 10:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Fri, 02 Oct 2015 10:45 AM IST
विज्ञापन
revenue case will be online in jammu and kashmir

जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत राजस्व से जुडे़ मामलों को आनलाइन किया जा रहा है। इससे विभागीय कामकाज में जहां पारदर्शिता आएगी।

विज्ञापन


वहीं लोगों को अब खुद जाकर दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। संबंधित सेक्शनों में समाधान केंद्र के माध्यम से मामले को आनलाइन आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों की परेशानियों को दूर किया जाएगा।
विज्ञापन


जिला उपायुक्त सिमरनदीप सिंह की ओर से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन आने वाली सभी सेवाओं को पहले से ज्यादा आसान बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को कम से कम समय में उनके द्वारा मांगी जानकारी या रिकार्ड हासिल हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके लिए सेवाएं आनलाइन कर दी गईं। राजस्व से जुड़े दर्जन मामले आनलाइन में शामिल किए जाएंगे। डीसी आफिस में स्थापित समाधान केंद्र से ही लोगों को उनके मसले के हल होने या न होने के बारे में जानकारी दी जाएगी।


फिलहाल पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के मुताबिक अगर किसी भी राजस्व मामले से जुड़े दस्तावेज पूरे हैं तो सरकारी बाबू उसे लेट करने या रोकने की कोशिश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक्ट के तहत तय समय में लोगों को सेवाएं नहीं मिलती है तो मामला पहले एक अधिकारी के पास जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे अधिकारी के पास। ऐसे में अब रिश्वतखोरी और घूसखोरी पर भी नकेल कसेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed