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जम्मू-कश्मीर: वाहन चालकों को राहत, परिवहन विभाग के डिजीलॉकर में रखे दस्तावेज होंगे मान्य

Thu, 07 Oct 2021 08:08 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 07 Oct 2021 08:08 PM IST
सार

अब वाहन चालक परिवहन विभाग के मोबाइल एप्लीकेशन ‘एम परिवहन एप’ के डिजीलॉकर में दस्तावेज अपलोड करके रख सकेंगे। यदि कोई पुलिस कर्मी या फिर ट्रैफिक कर्मी वाहनों के दस्तावेज दिखाने के लिए रोकता है तो उसे एप में अपलोड दस्तावेज दिखा सकते हैं।

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Relief to the drivers, documents kept in DigiLocker of Transport Department will be valid
डिजीलॉकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब आपकों वाहनों के असली दस्तावेज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग के डिजीलॉकर में रखे दस्तावेज मान्य होंगे। इस संबंध में एडीजीपी ट्रैफिक जम्मू ने बुधवार को आदेश जारी किए। 

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आदेश के अनुसार, अब वाहन चालक परिवहन विभाग के मोबाइल एप्लीकेशन ‘एम परिवहन एप’ के डिजीलॉकर में दस्तावेज अपलोड करके रख सकेंगे। यदि कोई पुलिस कर्मी या फिर ट्रैफिक कर्मी वाहनों के दस्तावेज दिखाने के लिए रोकता है तो उसे एप में अपलोड दस्तावेज दिखा सकते हैं। यह जांच के लिए मान्य होंगे। केंद्रीय यातायात मंत्रालय ने उक्त एप को शुरू किया है। जिसको जम्मू कश्मीर में अधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। बताया जाता है कि राजमार्ग प्राधिकरण ने रूल 139 में संशोधन किया था। इसके तहत उक्त एप में वाहनों को मान्य किया गया है। 
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ये कागजात रख सकते हैं डिजीलॉकर में 
इस एप के जरिए वाहनों की आरसी, बीमा, प्रदूषण, लाइसेंस, फिटनेस, परमिट आदि को रखा जा सकता है।

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