{"_id":"68532f71d06286629609e699","slug":"recruitment-rules-jammu-news-c-10-lko1027-640048-2025-06-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: सरकार ने तीसरी बार बढ़ा दी भर्ती नियमों की समय सीमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: सरकार ने तीसरी बार बढ़ा दी भर्ती नियमों की समय सीमा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
-एक साल तक जारी रहेंगे आदेश, पहले छह-छह माह के लिए बढ़ाई थी अवधि
-विभागों में महत्वपूर्ण पदों को भरने में मिलेगी मदद
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश सरकार ने भर्ती नियमों को अधिसूचित करने की समय सीमा को तीसरी बार बढ़ा दिया है। इस बार यह अवधि एक साल के लिए बढ़ाई गई है। इससे पहले 2024 में छह-छह माह के लिए कार्यकारी आदेश के माध्यम से भर्ती नियमों को अधिसूचित करने की अवधि को बढ़ाया गया था। हालांकि उस समय यह साफ किया गया था कि छह माह के बाद अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
इस आदेश का असर उन विभागों में देखने को मिलेगा जहां भर्ती के लिए कोई भी औपचारिक नियम नहीं हैं। इन विभागों में महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए कार्यकारी आदेश के माध्यम से अनुमति दी जा सकेगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 28 नवंबर 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रशासनिक विभागों को मौजूदा भर्ती नियमों में अंतराल को भरने या जहां कोई औपचारिक भर्ती नियम नहीं हैं वहां महत्वपूर्ण पदों के लिए कार्यकारी आदेश काम करेंगे। इन आदेशों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले एआरआई और प्रशिक्षण विभाग के साथ ही विधि विभाग की सहमति लेनी होगी। इससे पहले भर्ती नियमों के निर्माण में तेजी लाने की बात कही थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि भविष्य में इस संबंध में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग सचिव ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
विज्ञापन
-विभागों में महत्वपूर्ण पदों को भरने में मिलेगी मदद
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश सरकार ने भर्ती नियमों को अधिसूचित करने की समय सीमा को तीसरी बार बढ़ा दिया है। इस बार यह अवधि एक साल के लिए बढ़ाई गई है। इससे पहले 2024 में छह-छह माह के लिए कार्यकारी आदेश के माध्यम से भर्ती नियमों को अधिसूचित करने की अवधि को बढ़ाया गया था। हालांकि उस समय यह साफ किया गया था कि छह माह के बाद अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
इस आदेश का असर उन विभागों में देखने को मिलेगा जहां भर्ती के लिए कोई भी औपचारिक नियम नहीं हैं। इन विभागों में महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए कार्यकारी आदेश के माध्यम से अनुमति दी जा सकेगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 28 नवंबर 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रशासनिक विभागों को मौजूदा भर्ती नियमों में अंतराल को भरने या जहां कोई औपचारिक भर्ती नियम नहीं हैं वहां महत्वपूर्ण पदों के लिए कार्यकारी आदेश काम करेंगे। इन आदेशों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले एआरआई और प्रशिक्षण विभाग के साथ ही विधि विभाग की सहमति लेनी होगी। इससे पहले भर्ती नियमों के निर्माण में तेजी लाने की बात कही थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि भविष्य में इस संबंध में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग सचिव ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
विज्ञापन