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Jammu News: अतिक्रमणकारी रहें सावधान, दुकानों की हद में रखें सामान
Sun, 19 May 2024 04:29 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 19 May 2024 04:29 AM IST
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डीसी के आदेश पर नगर परिषद ने मुनादी कर दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
रियासी। नगर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने व अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी स्थानीय दुकानदारों को जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई। डीसी विशेष पाल महाजन के आदेश पर नगर परिषद ने मुनादी कर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है।
इसमें साफतौर पर कहा गया कि कोई भी दुकानदार सामान को तय की गई हद से बाहर न रखें। दुकानदारों को यह अंतिम चेतावनी देते हुए कहा गया कि अब परिषद सामान को जब्त नहीं करेगी बल्कि उस को जेसीबी मशीन के जरिये उठाया जाएगा। इसमें होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी दुकानदार की ही होगी। बस स्टैंड, कोर्ट रोड व अन्य स्थानों पर अवैध तरीके से लगी रेहड़ी वालों को भी बिना लाइसेंस या बिना अनुमति के रेहड़ी नहीं लगाने को कहा गया। सोमवार को प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा सकती है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रियासी। नगर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने व अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी स्थानीय दुकानदारों को जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई। डीसी विशेष पाल महाजन के आदेश पर नगर परिषद ने मुनादी कर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है।
इसमें साफतौर पर कहा गया कि कोई भी दुकानदार सामान को तय की गई हद से बाहर न रखें। दुकानदारों को यह अंतिम चेतावनी देते हुए कहा गया कि अब परिषद सामान को जब्त नहीं करेगी बल्कि उस को जेसीबी मशीन के जरिये उठाया जाएगा। इसमें होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी दुकानदार की ही होगी। बस स्टैंड, कोर्ट रोड व अन्य स्थानों पर अवैध तरीके से लगी रेहड़ी वालों को भी बिना लाइसेंस या बिना अनुमति के रेहड़ी नहीं लगाने को कहा गया। सोमवार को प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा सकती है।
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