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10 तक शॉपिंग कांप्लेक्स, सुपर मार्केट, मेगा मार्ट, सैलून और रेस्तरां रहेंगे बंद
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जम्मू। जिला उपायुक्त अंशुल गर्ग ने छह मई सुबह सात बजे से दस मई सुबह सात बजे तक जम्मू जिले में कोविड कर्फ्यू के दौरान अनुमति, आंशिक अनुमति और गैर अनुमति वाली गतिविधियों के लिए निर्देशावली जारी की है। इसमें शॉपिंग कांप्लेक्स, सुपर मार्केट, मेगा मार्ट, सैलून, नाईं की दुकानें, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, पार्क, जू आदि आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।
निर्देशावली के अनुसार जम्मू जिले में दवा की दुकानें और स्वास्थ्य संबंधी केंद्र सुबह सात से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे। एलपीजी और पेट्रोल पंप खुलेंगे। कृषि गतिविधियां भी नियमित रूप से होंगी। पशु चारे की दुकानें खुलेंगी। एटीएम व कैश वैन भी ऑपरेट करेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को काम करने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुुकानें और स्टोर खुलेंगे। जरूरी पदार्थों की होम डिलीवरी की भी अनुमति होगी। सभी औद्योगिक व वैज्ञानिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। सभी विकास, निर्माण संबंधी और खनन के कार्य भी होंगे। टीकाकरण अभियान जारी रहेगा।
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ये प्रतिष्ठान सुबह दस बजे तक ही खुलेंगे
इसके अलावा रिटेल और होलसेल किराना की दुकानें सुबह सात से दस बजे तक खुलेंगी। दूध व दुग्ध उत्पादों की दुकानों को भी सुबह दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सब्जी-फल मंडी व गली मोहल्लों में दुकानों को भी सुबह छह से सुबह दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी। बेकरी, मीट व चिकन की दुकानें सुबह दस बजे तक ही खुलेंगी। अनुमति वाली गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
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निर्देशावली के अनुसार जम्मू जिले में दवा की दुकानें और स्वास्थ्य संबंधी केंद्र सुबह सात से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे। एलपीजी और पेट्रोल पंप खुलेंगे। कृषि गतिविधियां भी नियमित रूप से होंगी। पशु चारे की दुकानें खुलेंगी। एटीएम व कैश वैन भी ऑपरेट करेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को काम करने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुुकानें और स्टोर खुलेंगे। जरूरी पदार्थों की होम डिलीवरी की भी अनुमति होगी। सभी औद्योगिक व वैज्ञानिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। सभी विकास, निर्माण संबंधी और खनन के कार्य भी होंगे। टीकाकरण अभियान जारी रहेगा।
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ये प्रतिष्ठान सुबह दस बजे तक ही खुलेंगे
इसके अलावा रिटेल और होलसेल किराना की दुकानें सुबह सात से दस बजे तक खुलेंगी। दूध व दुग्ध उत्पादों की दुकानों को भी सुबह दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सब्जी-फल मंडी व गली मोहल्लों में दुकानों को भी सुबह छह से सुबह दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी। बेकरी, मीट व चिकन की दुकानें सुबह दस बजे तक ही खुलेंगी। अनुमति वाली गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
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