ओमिक्रॉन से बचाव: विदेश से लौटने पर यात्रा इतिहास छुपाया तो लगेगा 20 हजार का जुर्माना, श्रीनगर में 60 लोगों को किया क्वारंटीन
जम्मू-कश्मीर में ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हवाई अड्डों पर जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा यात्री को अपनी पूरी यात्रा के बारे बताना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ जुर्माने और सजा का प्रावधान रखाा गया है।
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विदेशों से लौटने पर अगर यात्रा इतिहास छुपाया तो यात्री को 20 हजार रुपये का जुर्माने के साथ सजा भी होगी। मंडलायुक्त कश्मीर ने आदेश दिया है कि बीते दो सप्ताह में विदेश से लौटे सभी लोगों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर इसका विवरण देना होगा। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में विदेशों से लौटे 60 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है।
डीसी हनीफ बल्खी ने बताया कि क्वांरटीन किए लोगों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को आने वाले सभी यात्रियों को उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद घर भेज दिया है। सऊदी अरब से लौटा व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, जिसे डीआरडीओ अस्पताल खानमुह में भेज दिया है।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर तीस यात्री आइसोलेट
डीआरडीओ अस्पताल के एमएस डॉ. अब्दुल राशिद परा ने कहा कि संक्रमित मरीज में हल्के लक्षण हैं और उनका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए स्किम्स भेजा जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं। निदेशक स्वास्थ्य विभाग कश्मीर डॉ. मुश्ताक अहमद ने बताया कहा कि वीरवार को श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद 30 यात्रियों को आइसोलेट कर दिया है।
उड़ानों पर पड़ेगा असर
इन यात्रियों के टेस्ट कर सैंपल की जांच फास्ट ट्रैक पर की जा रही है। स्टेट सर्विलांस अधिकारी कश्मीर डॉ. तलत जबीन ने बताया कि घाटी से 1907 सैंपल में से 1456 की रिपोर्ट आ गई है, जिनमें 83 प्रतिशत में म्यूटेशन रिकॉर्ड की गई है। 56.2 फीसदी में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। कश्मीर में विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार के दिशानिदेर्शों से इस पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
श्रीनगर हवाई अड्डे पर आरटीपीसीआर अनिवार्य
जम्मू। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने निर्देशावली जारी की है। इस राज्य कार्यकारी कमेटी की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर संक्त्रस्मित पाया जाता है तो उसे संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा।