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कोरोना कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं में छूट, कार्ड से शादियों में जाने की मिलेगी अनुमति

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जम्मू। जम्मू जिले में 84 घंटे के कोविड कर्फ्यू के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए डीसी अंशुल गर्ग ने अनुुमति, आंशिक अनुमति और गैर अनुमति वाली गतिविधियों के बारे में आदेश जारी किया।
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आदेश में कहा गया कि मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य संबंधी संस्थान, जांच केंद्र, एलपीजी आउटलेट और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। कृषि गतिविधियां भी जारी रहेंगी। पशु और मवेशियों के चारे की दुकानें खुली रहेंगी। एटीएम और कैश वैन को भी अनुमति दी गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी रूटीन के तहत अपना काम करेंगे। राशन की दुकानों और भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर काम होगा। टेलिकॉम टावरों की मरम्मत व अन्य ढांचागत कार्यों को भी करने की अनुमति दी गई है। ई-कॉमर्स और जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी, होटलों में ठहरे अतिथियों के लिए रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे। सभी औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में काम होगा।
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आदेश में यह भी कहा गया कि सभी तरह के विकास कार्य, खनन और निर्माण कार्य में छूट दी गई है। स्वास्थ्य, साफ कर्मियों को आवाजाही की अनुमति होगी। कोविड टीकाकरण अभियान रूटीन के तहत चलता रहेगा। जरूरी सेवाओं के लिए अंतरराज्य मूवमेंट भी करने दी जाएगी। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयू, स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन व अन्य सेवाओं के कर्मचारी पहचान पत्र दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं की आपूर्ति व मूवमेंट, नोमेद समुदाय के लोगों, दरबार मूव से जुड़े स्टाफ, कृषि और बागवानी उत्पादों से जुड़े लोग भी आवाजाही कर सकेंगे।
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मोहल्ले के किराना स्टोर सुबह छह से दस बजे तक ही खुलेंगे
मोहल्लों में किराना स्टोर, डेयरी, फल, सब्जियों की दुकानें, बेकरी, मीट और चिकन की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक खुली रहेंगी। इसके बाद बंद हो जाएंगी।
ये गतिविधियों को अनुमति नहीं
सभी तरह के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी शॅापिंग कांप्लेक्स, बाजार, सैलून, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, पार्क, जू आदि बंद रहेंगे।

शादियों में 50 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति
शादी व धार्मिक समारोहों में केवल 50 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शादी में आमंत्रित लोग निमंत्रण कार्ड दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे और उन्हें कोई और अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सार्वजनिक परिवहन को पचास फीसदी क्षमता के साथ ऑपरेट करने दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग टेलिमेडिसन सुविधा से घरों में आइसोलेट हुए मरीजों को परामर्श देगा। आपात स्थिति में जिला अस्पतालों की तरफ से रैफर करने पर ही मरीजों को अस्पतालों में भर्ती होने की अनुुमति होगी।
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