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पाकिस्तानी आतंकी नावेद,खुर्शीद और शौकत की रिमांड बढ़ी

Thu, 17 Sep 2015 07:36 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2015 07:36 PM IST
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Pakistani militant naved remand increased

उधमपुर बीएसएफ हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद नावेद याकूब की न्यायिक रिमांड 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने वीरवार को नावेद के अलावा हमले में मददगार ड्राइवर शौकत अहमद और खुर्शीद अहमद भट उर्फ सूर्या को भी एनआईए की विशेष अदालत में जस्टिस वाईपी कोतवाल के समक्ष पेश किया।

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अदालत ने शौकत और खुर्शीद की भी न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन बढ़ाकर उन्हें भी  कोट भलवाल जेल भेज दिया। पांच अगस्त को उधमपुर के पास बीएसएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तानी आतंकी मोमिन मौके पर ही ढेर कर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान के कूकियांवाला (फैसलाबाद) निवासी व लश्कर आतंकी नावेद को दो ग्रामीणों ने जिंदा पकड़ लिया था।
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नावेद से पूछताछ के आधार पर एनआईए ने उनके मददगार ड्राइवर खुर्शीद अहमद भट (निवासी भाटपोरा, अवंतीपोरा, पुलवामा) और शौकत अहमद भट (खार्देमुछ, पुलवामा) को गिरफ्तार किया था।
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तीनों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की अपील

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नावेद के खिलाफ एनआईए पीएस, नई दिल्ली में आरपीसी की धारा 120, 120बी, 121, 302, 307, 7/27 आर्म्स एक्ट, विदेशी अधिनयम 14-ए और गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम 1967 के तहत केस दर्ज है।

सुबह लगभग सवा आठ बजे एनआईए की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों को अलग-अलग वाहन में लेकर जम्मू अदालत पहुंची। उन्हें सीधा एनआईए अदालत के साथ सटे कमरे में ले जाया गया।

जहां से उन्हें जस्टिस वाईपी कोतवाल के चैंबर में पहुंचाया गया। एनआईए ने तीनों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की अपील की। एनआईए की दलील थी कि इस मामले में आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले आतंकी नेटवर्क, षड्यंत्रकारी, फाइनेंसर और हैंडलरों तक पहुंचने के लिए अभी जांच टीम को नावेद सहित तीनों की जरूरत है।

न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश

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इस पर अदालत ने तीनों को 14-14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। ड्राइवर खुर्शीद अहमद भट ने पाकिस्तानी आतंकी नावेद और मोमिन को हमले से पहले नेशनल हाईवे में रैकी करवाने के अलावा बाड़ी ब्राह्मणा इलाके में ठहराने की व्यवस्था की थी।

जबकि शौकत ने आतंकियों के जम्मू-कश्मीर में प्रवेश के बाद बारामुला क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन से पहुंचाया था।

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