कोरोना का खौफ: आईआईटी सहित ये सभी प्रतिष्ठान बंद, एनआईटी श्रीनगर के हॉस्टल होने लगे खाली
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने व बचाव के चलते जम्मू संभाग स्थित आईआईटी को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आर्ट-म्यूजियम भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद कार्यालयों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। लखनपुर प्रवेश द्वार पर बाहरी राज्यों से आने वाली बसों को सैनेटाइज किया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना पुंछ और राजोरी जिले के केरी, दरहाल, कुलली गलुठी और बिसाली में कोरोना वायरस पर जागरूकता अभियान चला रही है।
इतना ही नहीं एनआईटी श्रीनगर के हॉस्टल भी खाली होने लगे हैं। कोरोना वायरस के चलते छात्र अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। कश्मीर संभाग में ढाबे और रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं जम्मू और कठुआ में डीसी दफ्तर में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। साथ ही लोगों की सुविधा के लिए कार्यालय के बाहर बॉक्स लगाकर शिकायती पत्र लिए जा रहे हैं।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार देर रात आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कोरोना का एक-एक नया मामला सामने आया है।
इसके साथ जम्मू-कश्मीर में तीन और लद्दाख में चार लोग संक्रमित हो चुके हैं। नए संक्रमित मामलों की पुष्टि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने की है। जम्मू-कश्मीर में सोमवार को 321 नए संदिग्ध मामले सामने आए, जिन्हें निगरानी में लिया गया है।
इस बीच जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर जरूरी मामलों की ही सुनवाई करने का निर्णय किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले के जरूरी होने का जिक्र करते हुए संबंधित वकील या याची एक दिन पहले शाम तीन बजे तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को ई-मेल करेंगे। संतुष्ट होने पर ही कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। अन्य सूचीबद्ध मामलों में बेंच सेक्रेटरी तारीख देंगे और इसकी सूचना ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाएगी।
यह भी पढ़ेंः कोरोना से कहीं अधिक खतरनाक हैं अफवाहें, इन उपायों को अपनाकर बचा जा सकता है