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पार्किंग के संबंध में आया ये अहम फैसला, पढ़ें खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Tue, 30 Sep 2014 11:05 PM IST
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परेड मैदान पर अब वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। खेल मैदानों को पार्किंग स्थल बनाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने निगम कमिश्नर से कहा है कि वह हलफनामा दायर कर तीन दिनों में बताएं कि उन्होंने खेल मैदान में पार्किंग रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
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साथ ही भविष्य में खेल मैदानों को किसी भी सूरत में खेल मैदान में पार्किंग न हो, इसका ध्यान रखा जाए। जेएंडके क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन और लक्ष्मी क्रिकेट क्लब के संचालक शंभू नाथ ने जनहित याचिका दायर कर अदालत से अपील की थी कि खेल मैदान को पार्किंग स्थल या किसी अन्य उपयोग के लिए न किया जाए।
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निगम कमिश्नर और आईजी ट्रैफिक को उक्त निर्देश जारी करते हुए खंडपीठ ने पाया कि यह भी जांच करनी जरूरी है परेड खेल मैदान को सामान्य तौर पर पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है या नहीं। इसलिए जरूरी है कि कोर्ट कमिश्नर मौके पर जाएं और वास्तविक स्थिति का जायजा लें। इस संबंध में खंडपीठ ने एडवोकेट वाई टाक को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए दो दिनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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अदालत में जेएमसी की ओर से उपस्थित एडवोकेट एसएस नंदा को खंडपीठ ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बच्चों के खेल मैदान परेड में कोई वाहन प्रवेश न हो। इस निर्देश का अनुपालन निगम कमिश्नर, आईजी ट्रैफिक, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और निगम पालन करें।
जेएनएफ