{"_id":"627d63dea8a702091f1ed50b","slug":"nia-files-chargesheet-against-4-jamaat-e-islami-members-in-terror-funding-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"आतंकी फंडिंग: जमात-ए-इस्लामी के चार सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र, एनआईए ने कश्मीर निवासियों को बनाया है आरोपी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आतंकी फंडिंग: जमात-ए-इस्लामी के चार सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र, एनआईए ने कश्मीर निवासियों को बनाया है आरोपी
Fri, 13 May 2022 01:16 AM IST
विमल शर्मा
पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली
Published by: विमल शर्मा
Updated Fri, 13 May 2022 01:16 AM IST
सार
पटियाला हाउस के विशेष एनआईए कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने जावेद अहमद लोन को यूएपीए और शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया है। शेष तीनों को शस्त्र कानून और आईपीसी की अन्य धाराओं में नामजद किया है।
विज्ञापन
एनआईए
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को आतंकी फंडिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के चार सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में जावेद अहमद लोन उर्फ शालाबुघी, उसके भाई आदिल अहमद लोन, मंजूर अहमद दार और रमीज अहमद कोंडू के नाम हैं। ये सभी गांदेरबल जिले के मध्य कश्मीर के रहने वाले हैं।
विज्ञापन
पटियाला हाउस के विशेष एनआईए कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने जावेद अहमद लोन को यूएपीए और शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया है। शेष तीनों को शस्त्र कानून और आईपीसी की अन्य धाराओं में नामजद किया है।
विज्ञापन
एनआईए ने जमात ए इस्लामिया के इसके सदस्यों के खिलाफ अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्तता का मामला दर्ज किया था। जमात-ए-इस्लामिया को 28 फरवरी 2019 में गैरकानूनी घोषित किया गया था।
विज्ञापन
एनआईए के मुताबिक ये लोग देश के अंदर और बाहर फंड जुटाते थे। इस रकम का इस्तेमाल अलगाववादी गतिविधियों के लिए होता है। एनआईए ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 5 फरवरी 2021 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।