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आतंकी फंडिंग: जमात-ए-इस्लामी के चार सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र, एनआईए ने कश्मीर निवासियों को बनाया है आरोपी  

Fri, 13 May 2022 01:16 AM IST
विमल शर्मा पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 13 May 2022 01:16 AM IST
सार

पटियाला हाउस के विशेष एनआईए कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने जावेद अहमद लोन को यूएपीए और शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया है। शेष तीनों को शस्त्र कानून और आईपीसी की अन्य धाराओं में नामजद किया है।

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NIA files chargesheet against 4 Jamaat-e-Islami members in terror-funding case
एनआईए - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को आतंकी फंडिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के चार सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में जावेद अहमद लोन उर्फ शालाबुघी, उसके भाई आदिल अहमद लोन, मंजूर अहमद दार और रमीज अहमद कोंडू के नाम हैं। ये सभी गांदेरबल जिले के मध्य कश्मीर के रहने वाले हैं।

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पटियाला हाउस के विशेष एनआईए कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने जावेद अहमद लोन को यूएपीए और शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया है। शेष तीनों को शस्त्र कानून और आईपीसी की अन्य धाराओं में नामजद किया है।
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एनआईए ने जमात ए इस्लामिया के इसके सदस्यों के खिलाफ अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्तता का मामला दर्ज किया था। जमात-ए-इस्लामिया को 28 फरवरी 2019 में गैरकानूनी घोषित किया गया था।
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एनआईए के मुताबिक ये लोग देश के अंदर और बाहर फंड जुटाते थे। इस रकम का इस्तेमाल अलगाववादी गतिविधियों के लिए होता है। एनआईए ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 5 फरवरी 2021 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। 

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