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Jammu News: राह चलते कश लगाया तो जेब से निकलेगा धुआं
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-शहर में चिन्ह्ति होंगे रेड-येलो जोन, धूम्रपान व गुटखा खाने पर होगा जुर्माना
- अब 200 से 5000 तक का होगा जुर्माना, बाजारों में रहेगी नगर निगम की नजर
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। स्मार्ट सिटी शिमला की तर्ज पर अब मंदिरों के शहर जम्मू में नगर निगम रेड ओर येलो जोन चिन्ह्ति करेगा। इन जोन में नगर निगम की टीमें भी मुस्तैद रहेंगी। ध्रूमपान या फिर गुटखे का सेवन करने पर 200 से 5000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। मौजूदा समय में शहर में लोग सरेआम धूम्रपान कर रहे हैं। इससे नियमों की अवहेलना हो रही है। बीते साल नगर निगम की ओर से गुटखा खाने और धूम्रपान करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया था मगर इस पर ठीक ढंग से काम नहीं हो सका। अब नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। जानीपुर और अन्य इलाकों में चालान काटे जा चुके हैं।
रेड जोन में गुटखा खाना तो येलो जोन में धूम्रपान करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शहर के गांधी नगर, रघुनाथ बाजार, रेजीडेंसी रोड, बीसी रोड, जानीपुर रोड में भी धूम्रपान पर पाबंदी रहेगी। इन जोनों को चिन्हित करने के उपरांत यहां पर साइन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। अकसर, बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक नियमों को तोड़ते हैं। बोर्ड स्थापित होने के बाद लोगों को नशीले पदार्थों का सेवन न करने की जानकारी मिलेगी। नगर निगम इसी सप्ताह से रेड व येलो जोन को चिन्ह्ति करेगा।
पहली बार 200, दूसरी बार 500, इसके बाद 5000 जुर्माना
नगर निगम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रेड व येलो में पहली बार धूम्रपान और गुटखा का सेवन करते हुए पकड़ा गया तो उसे 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा और अदालत में चालान भुगतना पड़ेगा। अगर संबंधित व्यक्ति तीसरी या इससे अधिक बार प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसे 5000 रुपये जुर्माना होगा और अदालत में चालान भुगतना पड़ेगा।
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कोट ...
रेड और येलो जोन चिन्ह्ति किए जाएंगे। यहां पर गुटखा या धूम्रपान करना प्रतिबंधित होगा। पाबंदी का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा।
- डा. विनोद शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम
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- अब 200 से 5000 तक का होगा जुर्माना, बाजारों में रहेगी नगर निगम की नजर
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। स्मार्ट सिटी शिमला की तर्ज पर अब मंदिरों के शहर जम्मू में नगर निगम रेड ओर येलो जोन चिन्ह्ति करेगा। इन जोन में नगर निगम की टीमें भी मुस्तैद रहेंगी। ध्रूमपान या फिर गुटखे का सेवन करने पर 200 से 5000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। मौजूदा समय में शहर में लोग सरेआम धूम्रपान कर रहे हैं। इससे नियमों की अवहेलना हो रही है। बीते साल नगर निगम की ओर से गुटखा खाने और धूम्रपान करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया था मगर इस पर ठीक ढंग से काम नहीं हो सका। अब नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। जानीपुर और अन्य इलाकों में चालान काटे जा चुके हैं।
रेड जोन में गुटखा खाना तो येलो जोन में धूम्रपान करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शहर के गांधी नगर, रघुनाथ बाजार, रेजीडेंसी रोड, बीसी रोड, जानीपुर रोड में भी धूम्रपान पर पाबंदी रहेगी। इन जोनों को चिन्हित करने के उपरांत यहां पर साइन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। अकसर, बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक नियमों को तोड़ते हैं। बोर्ड स्थापित होने के बाद लोगों को नशीले पदार्थों का सेवन न करने की जानकारी मिलेगी। नगर निगम इसी सप्ताह से रेड व येलो जोन को चिन्ह्ति करेगा।
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पहली बार 200, दूसरी बार 500, इसके बाद 5000 जुर्माना
नगर निगम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रेड व येलो में पहली बार धूम्रपान और गुटखा का सेवन करते हुए पकड़ा गया तो उसे 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा और अदालत में चालान भुगतना पड़ेगा। अगर संबंधित व्यक्ति तीसरी या इससे अधिक बार प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसे 5000 रुपये जुर्माना होगा और अदालत में चालान भुगतना पड़ेगा।
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कोट ...
रेड और येलो जोन चिन्ह्ति किए जाएंगे। यहां पर गुटखा या धूम्रपान करना प्रतिबंधित होगा। पाबंदी का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा।
- डा. विनोद शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम