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चुनाव के चक्कर में प्रभावित नहीं होंगे राहत कार्य

Sat, 08 Nov 2014 12:47 AM IST
Updated Sat, 08 Nov 2014 12:47 AM IST
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model code of conduct will not affect flood relief work

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आदर्श आचार संहिता जम्मू और कश्मीर में बाढ़ प्रभावितों के लिए चल रहे राहत और पुनर्वास के कार्यों में रोड़ा नहीं बनेगी। राज्य में 25 नवंबर से पांच चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि सरकारें सभी राहत और प्रशासनिक काम करती रह सकतीं हैं।

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आयोग ने पीठ को इस संदर्भ में कैबिनेट सचिव, राज्य सरकार के मुख्य सचिव और जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी के बीच हुए विभिन्न पत्राचार से भी अवगत कराया। आयोग ने कहा कि पांच नवंबर को यह साफ किया जा चुका है कि राहत और पुनर्वास के कार्य बिना किसी रुकावट को जारी रख सकते हैं।

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आदर्श चुनाव संहिता में छूट

model code of conduct will not affect flood relief work

पीठ ने जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी प्रमुख भीम सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में उठाए गए अन्य मसलों पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार करते हुए इन पर 14 नवंबर को सुनवाई करने की बात कही। पीठ ने केंद्र सरकार से राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 44 हजार करोड़ रुपये की राज्य सरकार की मांग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

बाढ़ प्रभावितों को घटिया खाद्य सामग्री वितरित किए जाने की ओर ध्यान दिए जाने पर पीठ ने कहा कि हम प्रदेश सरकार से सुशासन की उम्मीद करते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ के चलते सरकार के राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी बाधा को हटाने के लिए आदर्श चुनाव संहिता में छूट की बात कही थी।

कोर्ट ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया मांगी थी और सवाल किया था कि आखिर राजनीतिक दलों ने चुनाव स्थगित करने के लिए आयोग से संपर्क क्यों नहीं किया था।
एजेंसी

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