फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   meeting in police station

Jammu News: अब बिना पुलिस स्टेशन गए दर्ज करवा सकेंगे ऑनलाइन ई-एफआईआर

Tue, 02 Jul 2024 05:58 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Tue, 02 Jul 2024 05:58 AM IST
विज्ञापन
meeting in police station
नए कानून लागू, पुलिस थानों में किया लोगों को जागरूक
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

आरएस पुरा /मीरां साहिब। लोग बिना पुलिस स्टेशन गए ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी, चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। थाना दिवस पर लोगों को नए कानून के बारे में जागरूक किया गया।
इस दौरान थाना प्रभारी आरएस पुरा नवीन अंगराल सहित संगठनों के अध्यक्ष, सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। एसपी हेडक्वार्टर इरशाद हुसैन राथर ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता सोमवार से देशभर में हो लागू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर, जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा 45 दिन के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) से दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब 15 दिन के बजाय 60 या 90 दिन तक पुलिस रिमांड दिया जा सकेगा। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता जता रहे हैं। पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों में तीन साल की सजा का प्रवाधान है। पहले राज्यों के पास इसे लेकर अलग-अलग कानून थे। शादी का झूठा वादा कर सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। इसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। धारा 377 का इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकद्दमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है। जांच-पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग, खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड़ में की जाएगी। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले एनजीओ या सिविल सोसायटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर देते थे। देश में नए कानून लागू होने पर लोगों को भी योगदान करना चाहिए।
विज्ञापन

इस दौरान बाजार एसोसिएशन आरएस पुरा के प्रधान सचिन चोपड़ा, नपा अध्यक्ष सतपाल पप्पी, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और पूर्व पार्षद मौजूद थे। वहीं, मीरा साहिब बाजार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र चौधरी पूर्व सरपंच रविंद्र सिंह, पूर्व सरपंच रमेश कुमार महेशी, कांग्रेस नेता जितेंद्र भगत, समाज सेवक मास्टर प्रमोद कुमार, पूर्व पंच चंद्र प्रकाश मोनू मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन




फोटो कैप्शन

आरएस पुरा में एसपी हैडक्वाटर इरशाद हुसैन

राथर लोगों को नए कानून लागू होने पर जानकारी देते हुए व मीरा साहिब के थाना में लोग नए कानून लागू होने पर जानकारी प्राप्त करते हुए।

एसपी हेडक्वार्टर इरशाद हुसैन राथर ने
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed