JKCA Scam में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला
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जेएंडके क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से जवाब मांगा है। मामले की जांच कर रही जेएंडके पुलिस से भी कोर्ट ने 19 मई को होने वाली मामले की अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
पूर्व रणजी खिलाड़ी माजिद याकूब डार और क्रिकेटर निसार अहमद खान की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन पाल वसंथाकुमार और न्यायाधीश डीएस ठाकुर की खंडपीठ ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसीडेंट के रूप में फारूक अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया है।
निजी स्वार्थ पर खर्चे संघ के करोड़ों रुपये
याचिका में आरोप लगाया गया है कि संघ के पदाधिकारियों ने क्रिकेट के विकास की बजाय करोड़ों रुपये का फंड अपने निजी स्वार्थ में उपयोग किया।
मामले की जांच कर रही पुलिस ने बीसीसीआई से फंड के दुरुपयोग की शिकायत मिलने के बाद संघ के दो पदाधिकारियों के खिलाफ वर्ष 2012 में केस दर्ज किया था।
संघ के चेयरमैन मोहम्मद असलम गोनी की शिकायत पर तत्कालीन ट्रेजरर एहसान मिर्जा और तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
फारूक अब्दुल्ला ने केस में उनकी भागीदारी से इंकार करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उनका कहना था कि उन्होंने संघ से कभी भी एक पैसा किसी भी रूप में नहीं लिया।