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जेडीए ने आयकर विभाग को 21.76 करोड़ अदा किए

Thu, 31 Mar 2016 09:47 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Thu, 31 Mar 2016 09:47 PM IST
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JDA 21.76 million paid to the income tax department
टैक्स - फोटो : Demo
जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने आखिरकार आयकर विभाग को बकाया टैक्स की 21.76 करोड़ 50 हजार रुपये की राशि वित्त वर्ष के अंतिम दिन अदा कर दी। हाईकोर्ट ने एक फैसला देते हुए जेडीए को बकाया आयकर देने के निर्देश दिए थे। 
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आयकर की प्रधान आयुक्त (जम्मू-कश्मीर) संगीता गुप्ता ने कहा कि उनकी टीम हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद लगातार जेडीए के उच्च अधिकारियों के संपर्क में थी। वित्त वर्ष समाप्ति से पहले इस वसूली को आयकर विभाग बड़ी उपलब्धि मान रहा है।
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उल्लेखनीय है कि जेडीए पर आयकर ने 44 करोड़ के बकाया टैक्स का नोटिस जारी किया था। हालांकि, अदालत में जेडीए का कहना था कि प्राधिकरण आयकर की हद में नहीं आता है। आयकर विभाग का तर्क था कि जेडीए कामर्शियल गतिविधियों में शामिल होने के कारण आयकर के अधीन आता है।
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मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां से फैसला आयकर विभाग के पक्ष में सुनाया गया था। इसी दौरान जेडीए ने एक अन्य फैसले की आड़ लेते हुए जम्मू हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यहां से भी फैसला आयकर विभाग के पक्ष में आया और अदालत ने जेडीए को 44 करोड़ का बकाया टैक्स अदा करने को कहा। हालांकि, आयकर ने 44 करोड़ के बकाया टैक्स में से करीब आधी राशि अदा करने को कहा था। 
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