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जम्मू कश्मीर: नशे के खिलाफ एक्शन, बारामुला और कुलगाम में दो तस्करों के दो मंजिला मकान कुर्क
Sun, 31 Mar 2024 11:52 AM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Sun, 31 Mar 2024 11:52 AM IST
सार
बारामुला के उड़ी सेक्टर में पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर आजाद अहमद मीर के दो मंजिला मकान पर कार्रवाई की है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये है।
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जम्मू कश्मीर पुलिस
- फोटो : संवाद
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशा के खिलाफ जारी लड़ाई में कड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तरी कश्मीर के बारामुला व दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में दो नशा तस्करों को दो मंजिला मकान कुर्क कर लिए। आरोप है कि यह संपत्तियां नशे के कारोबार से कमाए गए धन से जुटाई गई थीं।
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बारामुला के उड़ी सेक्टर में पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर आजाद अहमद मीर के दो मंजिला मकान पर कार्रवाई की है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये है। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई सहपठित 68-एफ (1) के तहत की गई। नशा तस्कर के खिलाफ उड़ी थाने में मामला दर्ज था। पुलिस की जांच और पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित धन के रूप में की गई।
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दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में की गई एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने देवसर निवासी नशा तस्कर सबजार अहमद राथर का दो मंजिला मकान कुर्क कर लिया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये है।
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कोट भलवाल जेल में बंद है सबजार
कुलगाम का नशा तस्कर सबजार वर्तमान में जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद है। यह कार्रवाई आरोपी के खिलाफ वर्ष 2019 में काजीगुंड व वर्ष 2023 में देवसर थानों में दर्ज एनडीपीएस मामले में की गई है।