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जम्मूः एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना संबंधी जनहित याचिका खारिज
Wed, 10 Feb 2021 04:04 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Wed, 10 Feb 2021 04:04 PM IST
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jammu court
- फोटो : सोशल मीडिया
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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे की एक खंडपीठ ने राष्ट्रीय दिशा निर्देशों पर स्टेट एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना के लिए जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
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एंटी डोपिंग एजेंसी टिप्पणियों के साथ कि एक राष्ट्रीय स्तर की एंटी डोपिंग एजेंसी पहले से ही है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को कवर करती है। सरकार के लिए यह संभव नहीं हो सकता है कि वह प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अलग-अलग डोपिंग रोधी एजेंसी स्थापित करे, क्योंकि यह सब सरकार की वित्तीय स्थितियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया है।
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