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JKP SI Exam Scam: सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में करनैल सिंह की जमानत अर्जी फिर खारिज
Thu, 16 Mar 2023 01:51 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Thu, 16 Mar 2023 01:51 PM IST
सार
करनैल सिंह पर पेपर लीक कराने से लेकर अभ्यार्थियो के बीच बेचने तक के आरोप हैं। दोनों तरफ की दलीलें सुनने और सीबीआई वकील मोनिका कोहली ने कोर्ट में बताया कि मामले की जांच अभी जारी है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
प्रदेश के सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी बीएसएफ कमांडेंट करनैल सिंह की जमानत अर्जी एक बार पिर खारिज कर दी गई है। बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय धर ने कहा कि आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नजर नहीं आता। करनैल सिंह की यह चौथी बार जमानत अर्जी खारिज हुई है।
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करनैल सिंह पर पेपर लीक कराने से लेकर अभ्यार्थियो के बीच बेचने तक के आरोप हैं। दोनों तरफ की दलीलें सुनने और सीबीआई वकील मोनिका कोहली ने कोर्ट में बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि सीबीआई जल्द मामले की जांच पूरी करे और इस ममाले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर करे। ऐसा तीन महीने की अवधि के भीतर करने को कहा है।
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करनैल सिंह को 18 अक्तूबर को किया था गिरफ्तार
बता दें कि करनैल सिंह को 18 अक्तूबर 2022 को गिरफ्तार किया था। अब तक करनैल ने चार बार जमानत अर्जी दायर की है और कोर्ट ने हर बार जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। आरोप है कि करनैल ने अपने बेटे को लीक पेपर दिया। इस मामले में अब तक करनैल के अलावा 24 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है। जो 12 नवंबर को की गई थी।
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न्यायाधीश ने कहा कि वह आरोपी के उस दावे से सहमत नही है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वित लेखा सहायक की परीक्षा में भी धांधली को लेकर सीबीआई ने एफआईआर लगाई हुई है। इसमें भी करनैल का नाम सामने आया है।
सरकार की जांच रिपोर्ट भी करनैल के खिलाफ है। रिपोर्ट में यह नोट किया गया है कि करनैल बीएसएफ में कई उम्मीदवारों को शामिल करने में कामयाब रहा था और उसने गुप्त रूप से विज्ञापन दिया था कि वह संभावित उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट पास करने में मदद करेगा। आरोपी के कई उच्च अधिकारियों और राजनेताओं से भी संबंध हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। जबकि इस मामले में जांच अभी जारी है।
बार बार अर्जी दायर हो रही
न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जम्मू, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की अदालत में पिछले पांच महीनों में अभियुक्तों द्वारा बार-बार जमानत याचिका दायर की। हर बार एक ही बात कही गई। अदालत को इस तरह से राजी नहीं किया जा सकता। बिना किसी बदलाव के न्यायलाय के दृष्टिकोण को नहीं बदला जा सकता। मुझे जमानत अर्जी में जमानत देने का कोई आधार नजर नहीं आता।
ये तीन भर्तियां हो चुकी हैं रद्द
बता दें कि 1200 सब इंस्पेक्टर, 1300 जेई और 1 हजार वित्त लेखा सहायक की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। जिसमें धांधली हुई थी और इन सबमे में करनैल सिंह का नाम है।