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Jammu News: पेयजल से सिंचाई करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

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शोपियां। लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव के बीच पीने के पानी की मांग अचानक पूरे क्षेत्र में बढ़ गई है, जिससे मौजूदा जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। ऐसे में जल शक्ति विभाग शोपियां ने गैरजरूरी आवश्यकताओं के लिए पीने के पानी के दुरुपयोग पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोग सेब के बागों और किचन गार्डन की सिंचाई के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चल रहे जल संकट के दौरान गैरकानूनी और असंवेदनशील कार्य है।
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जलशक्ति (पीएचई) प्रभाग शोपियां के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि सिर्फ़ 10 कनाल बाग की सिंचाई के लिए एक दिन में लगभग 100 घरों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा की खपत होती है। इस तरह के दुरुपयोग से पानी के वितरण में गंभीर बाधा आती है। दूसरे जरूरतमंद पेयजल के संकट से जूझते हैं।
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उन्होंने कहा कि सिंचाई या किसी भी गैरपेय गतिविधि के लिए पीने के पानी का अनधिकृत उपयोग जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के तहत सख्त वर्जित है। पेयजल का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग करने और पीने के पानी का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने का आग्रह किया है। बोले, पानी का जिम्मेदारी से उपयोग न केवल व्यक्तिगत घरों के लिए, बल्कि पूरे समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।
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