फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   jammu kashmir news

Jammu News: पटवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
jammu kashmir news
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपों को बताया गंभीर
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा ने राजस्व विभाग के पटवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता पटवारी यासीन मलिक निवासी बाड़ी ब्राह्मणा ने अदालत में दलील दी कि वह सरकारी कर्मचारी हैं। फरार होने की कोई आशंका नहीं है तथा उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि संबंधित भूमि को लेकर पहले से दीवानी विवाद लंबित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सह-आरोपी ने पहले भूमि का विक्रय करने के बाद कथित मिलीभगत से पटवारी के माध्यम से तथ्य छिपाकर फर्द जारी करवाई। इसके आधार पर उसी भूमि की गिफ्ट डीड निष्पादित की गई।
विज्ञापन


अदालत ने आदेश में कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह मामला गंभीर धोखाधड़ी और लोक सेवक की ओर से कर्तव्य के दुरुपयोग का प्रतीत होता है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस प्रकार की कार्रवाई से राजस्व संस्थाओं में आम जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन परिस्थितियों में अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित नहीं माना गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां नियमित जमानत याचिका के गुण-दोष पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी। इसके बाद न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed