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Jammu News: नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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सांबा। नशा तस्करी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार मामला 27 मई 2022 का है जब एनसीबी की टीम ने दिल्ली से आ रही एक कार को बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में रोका। कार में सवार नरिंदर सिंह, अजय कुमार और अरुण यादव को 560 नशीली दवा की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ये नशीले दवाएं दिल्ली में एक अन्य दवा कंपनी चलाने वाले व्यापारी से खरीदी थी और इन्हे कश्मीर में सप्लाई किया जाना था।
एनसीबी की तरफ से आपराधिक मामला दर्ज किया गया। एनसीबी ने मामला कोर्ट के विचाराधीन लाया और एनडीपीएस की धारा 37 के तहत सख्त सजा की मांग की। आरोपी अरुण यादव की तरफ से 18 मार्च 2025 को कोर्ट में जमानत अर्ज़ी लगाई गई। मामले और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा कि रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ता इस समय जमानत की रियायत का हकदार नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।
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एनसीबी की तरफ से आपराधिक मामला दर्ज किया गया। एनसीबी ने मामला कोर्ट के विचाराधीन लाया और एनडीपीएस की धारा 37 के तहत सख्त सजा की मांग की। आरोपी अरुण यादव की तरफ से 18 मार्च 2025 को कोर्ट में जमानत अर्ज़ी लगाई गई। मामले और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा कि रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ता इस समय जमानत की रियायत का हकदार नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।
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