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जम्मू-कश्मीरः अब हर साल होगी शराब की दुकानों की नीलामी, नई आबकारी नीति का खाका तैयार

Wed, 10 Mar 2021 01:02 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 10 Mar 2021 01:02 AM IST
सार

  • सबसे अधिक बोली लगाने वाले को मिलेगा लाइसेंस
  • क्षेत्र और बिक्री के हिसाब से तय होगी न्यूनतम फीस

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Jammu kashmir News : Now liquor shops will be auctioned every year
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विस्तार

प्रदेश सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए शराब दुकानों की अब हर साल नीलामी करेगी। यानी जो अधिक बोली लगाएगा उसे एक साल के लिए शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा। इस फैसले से वर्तमान में शराब की दुकानें चलाने वालों को झटका लगा है। ये दुकानदार अभी तक निर्धारित समय पर सामान्य शुल्क देकर लाइसेंस का नवीनीकरण करा लेते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। 

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आबकारी विभाग ने नई आबकारी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें तय किया गया है कि हर साल शराब की दुकान के लाइसेंस की नीलामी होगी। अधिक बोली लगाने वाले को लाइसेंस दिया जाएगा। विभाग क्षेत्र और उसके हिसाब से होने वाली सेल देखकर तय करेगा कि न्यूनतम लाइसेंस शुल्क कितना होगा। विभाग ने नई पालिसी को अपनी अधिकारिक बेवसाइट पर अपलोड कर दिया है। मंगलवार तक सभी हितधारक और आम लोगों को पालिसी पर अपने सुझाव और शिकायतें दर्ज कराने का समय दिया गया था। 
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 नई पालिसी में अब शराब दुकान चलाने वालों को इसके लिए हर साल भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हर साल तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी दुकानों का लाइसेंस देना है। पर्यटन स्थलों को अधिक तवज्जो दी जाएगी।
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हाईकोर्ट के दखल के बाद बनी नई पॉलिसी
 उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 20 से 30 सालों से शराब की दुकानों का लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं। लिहाजा हर साल लाइसेंस की नीलामी होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि नई ड्राफ्ट पालिसी तैयार की जाए। इस मामले में बुधवार को विभाग अहम फैसला दे सकता है। जम्मू - कश्मीर में 300 के आसपास शराब की दुकानें हैं। हालांकि नई पालिसी में बार को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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