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शादी के लिए 50 हजार सहायता राशि योजना के दिशा निर्देश जारी

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jammu kashmir news
जम्मू। गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए मिलने वाली 50 हजार की सहायता राशि को लेकर सामाजिक कल्याण विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला उपायुक्त जिले में अन्तोदय अन्न योजना अथवा प्राथमिकता श्रेणी (पीएचएच) परिवारों से लाभार्थियों की जानकारी विभाग को देंगे। योजना में हालांकि आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई अनिवार्य की गई है, लेकिन स्कूल छोड़ चुकीं बेटियों को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2025 तक शिक्षा से जुड़ी अनिवार्यता में छूट दी है।
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योजना के अनुसार 50 हजार रुपये की राशि का लाभ उन्हीं लड़कियों को मिलेगा, जिन्होंने पहले किसी योजना के तहत लाभ नहीं लिया होगा। शादी से एक माह पहले इसकी जानकारी संबंधित जिले के सामाजिक कल्याण कार्यालय में देनी होगी। इसके लिए आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे। शादी का प्रमाण देना जरूरी है। योजना के 50 हजार लड़की के निजी खाते में जाएंगे। संबंधित जिलों के उपायुक्तों से कहा गया है कि वह शिक्षा विभाग के सहयोग से उन लड़कियों का सर्वे करें, जो आठवीं से पहले पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। इनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि भविष्य में इसका लाभ उन्हीं को मिलना है, जो आठवीं तक पढ़ी होंगी। फिलहाल इस समय जो लड़की आठवीं से पहले पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, उसे भी योजना का लाभ मिलेगा।
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