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अब कोई भी वकील लड़ सकेगा बार एसोसिएशन का चुनाव

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जम्मू। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वकालत अनुभव सीमा की अनिवार्यता समाप्त कर दिया है। अब 30 साल से कम अनुुभव वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि चुनाव कमेटी ने यह भी कहा है कि इस बार चुनाव में सिर्फ वहीं बार सदस्य मतदान करेंगे जो जम्मू हाईकोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं। दरअसल, बहुत से सदस्य बाहरी जिलों के हैं, जो सदस्य तो बार के हैं, लेकिन प्रेक्टिस दूसरे जिलों के जिला कोर्ट में करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। वीरवार को चुनाव कमेटी ने इसे लेकर नोटिस जारी किया है। बता दें कि अनुभव वाले मुद्दे को लेकर बहुत से बार सदस्यों ने विरोध जताया था। इससे चुनाव की तय तारीख पर चुनाव होने पर भी संशय बन गया था। 24 अप्रैल को बार एसोसिएशन का चुनाव होना है।
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बता दें, चुनाव कमेटी ने एक नोटिस जारी किया था कि प्रधान पद के लिए कम से कम 30 साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए। उप प्रधान के लिए 25 साल और महासचिव के लिए 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसका वकीलों ने विरोध किया और बार के पूर्व प्रधान ने भी विरोध का समर्थन किया।
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चुनाव कमेटी के चेयरमैन सुरिंदर सिंह ने बताया कि पहले जो नोटिस दिया गया था, उसे वापस ले लिया गया है। फिर से नोटिस जारी किया गया है। अब वकालत के अनुभव की अवधि वाली कोई बंदिश नहीं होगी। इतना जरूर है कि सिर्फ हाईकोर्ट में वकालत करने वाले सदस्य ही बार में हिस्सा ले सकेंगे, क्योंकि जो सदस्य यहां की सदस्यता लेकर कहीं और वकालत करते हैं, उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा।
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